RANCHI: चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई टल गई है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन उच्च न्यायालय के एक अधिवक्ता के निधन के कारण लालू के बेल पर सुनवाई नहीं हो सकी।
बताया जा रहा है कि अब लालू यादव की जमानत पर 29 नवंबर को सुनवाई होगी। हाई कोर्ट में अधिवक्ता के निधन के चलते दूसरी पाली में न्यायिक कार्य स्थगित किया गया है। सीबीआई ने जमानत का विरोध किया है।
बताया जा रहा है कि सीबीआइ की ओर से अदालत में जवाब दाखिल कर दिया गया है। इसमें सीबीआइ ने लालू प्रसाद की जमानत का विरोध किया है। सीबीआई ने कहा है कि लालू यादव ने दुमका कोषागार मामले में जमानत अर्जी दाखिल की है। इस मामले में लालू ने मात्र 22 माह ही जेल में बिताया है। ऐसे में सजा की आधी अवधि भी पूरी नहीं हो रही है। सीबीआई ने मांग की है कि लालू यादव को अभी जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को सीबीआइ की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है। अदालत के आदेश के खिलाफ लालू ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है। इसमें जमानत देने की मांग की गई है।