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तकनीकी शिक्षा पानेवाले बेरोजगारों को 5000 हजार भत्ता देगी यह राज्य सरकार, इन बातों का रखना होगा ध्यान

तकनीकी शिक्षा पानेवाले बेरोजगारों को 5000 हजार भत्ता देगी यह राज्य सरकार, इन बातों का रखना होगा ध्यान

RANCHI : शिक्षित बेरोजगारों के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। हेमंत सरकार ने राज्य में  मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के द्वारा प्रोत्साहन भत्ता देने का एलान किया है। झारखंडमें इसके लिए एक अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना के तहत तकनीकी रूप से प्रशिक्षित बेरोजगारों को साल में एक बार पांच हजार रुपये भत्ते के रूप में दिए जाएंगे।

मौजूदा वित्तीय वर्ष से मिलेगा लाभ

सरकार की इस योजना का लाभ मौजूदा वित्तीय वर्ष 2021-22 से मिलने लगेगा। इस योजना  के तहत झारखंड में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित और नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी से प्रमाणित बेरोजगार जो किसी भी रोजगार या स्वरोजगार में नहीं हैं उन्हें साल में एक बार पांच हजार रुपये श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से दिएजाएगें। नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी के तहत विभिन्न विभाग कौशल प्रशिक्षण कराते हैं। सभी विभागों से प्रशिक्षितों की संख्या एकत्र की जा रही है।दूसरी ओर विधवा, परित्यागता, दिव्यांग, आदिम जनजाति को 50 प्रतिशत अतिरिक्त यानी7,500 रुपये बतौर प्रोत्साहन दिया जाएगा।

इस तरह कर सकते हैं आवेदन

मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए जो भी अभ्यर्थी अपना आवेदन जमा कर रहे हों, उन्हें एफिडेविट के जरिएसही सूचनाओं के बारे में उद्घोषणा करनी होगी। आवेदन में सिर्फ और सिर्फ सही और सटीक जानकारी देना बेहद जरूरी है। आगे की जांच-पड़ताल में यदि आवेदकों की ओर से कोई गलत जानकारी देने का प्रमाण मिलता है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इन बातों का रखना होगा ख्याल

अभ्यर्थी का बैंक में खाता (खाता नंबर) होना अनिवार्य है

आवेदक का बैंक अकाउंट आधार से निश्चित तौर पर लिंक होना चाहिए

आवेदक अपना मोबाइल नंबर तैयार रखें

आवेदन के लिए आधार कार्डजरूरी

अभ्यर्थी के पास सरकारी संस्थान का तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र होना जरूरी

आवेदकों को अपने स्थायी पता का प्रमाण पत्र, स्थानीयता प्रमाण पत्र देना जरूरी

आवेदक झारखंड के स्थानीय निवासी होने पर ही बेरोजगारी भत्ता के हकदार होंगे

आवेदक स्पेशल कैटेगरी से हों, तो उन्हें विधवा, परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांग आदि का प्रमाण पत्र देना होगा

बेरोजगारी भत्ता के लिए नियोजनालय का रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी

तीन साल पुराना होने पर नवीकरण आवश्यक है

अभ्यर्थियों को यह शपथ पत्र देना होगा, जिसमें उसके किसी रोजगार से नहीं जुड़ने और स्वरोजगार नहीं करने की सत्यता प्रमाणित की गई हो

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