N4N DESK : बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रणौत को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कंगना के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई की मांग से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है।
बता दें लुधियाना निवासी नवनीत गोपी ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर कहा था कि कंगना रणौत ने सोशल मीडिया पर खाने की के लिए लोगों को प्रेरित किया है। ऐसा करना सीधे तौर पर उनकी तथा उनके जैसे अन्य लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करना है। नवनीत ने कहा कि पंजाब में बीफ पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, ऐसे में बीफ को सोशल मीडिया पर प्रमोट करना सीधे तौर पर अपराध की श्रेणी में आता है। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि जब से उसने शिकायत दी है तब से उसे विभिन्न लोगों और संगठनों की ओर से धमकियां मिल रही हैं।
नवनीत की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि जो पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली गई है, वह लोगों को बीफ खाने के लिए प्रेरित करने वाली नहीं है । याचिका में जिस दूसरी पोस्ट का जिक्र किया जा रहा है वह पोस्ट कंगना ने डाली है, यह साबित नहीं हो पाया है। ऐसे में याचिका पूरी तरह से आधारहीन है और इस खारिज किया जाता है।