अब कोचिंग संस्थानों पर चला KK पाठक का डंडा ! जारी किया बड़ा आदेश- न तो सरकारी और न ही गैर सरकारी स्कूल के शिक्षक 'कोचिंग' संस्थानों में पढ़ायेंगे...DM को मिला बड़ा अधिकार

अब कोचिंग संस्थानों पर चला KK पाठक का डंडा ! जारी किया बड़ा आदेश- न तो सरकारी और न ही गैर सरकारी स्कूल के शिक्षक 'कोचिंग' संस्थानों में पढ़ायेंगे...DM को मिला बड़ा अधिकार

PATNA:  कड़क आईएएस अफसर व शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक की नजर अब कोचिंग संस्थानों की तरफ भी गई है.नजर पड़ते ही केके पाठक ने कोचिंग संचालकों को लेकर डीएम को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है. 31 जुलाई को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला के डीएम को पत्र लिखकर कोचिंग संस्थानों की गतिविधियों पर नजर रखने को कहा है. साथ ही एक महीने बाद सख्त कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है.

केके पाठक का सख्त आदेश 

केके पाठक ने डीएम को लिखे पत्र में कहा है कि बिहार में कोचिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 लागू है. लेकिन इस अधिनियम के तहत कभी कोई कदम नहीं उठाया गया. 1 जुलाई 2023 से सरकारी विद्यालयों के गहन जांच की जा रही है. प्रतिदिन 25000 से अधिक विद्यालयों की जांच की जा रही है. वे स्वयं सप्ताह में एक बार निरीक्षण के लिए निकलते हैं. अनुश्रवण में कोचिंग संस्थानों को लेकर कई बातों का पता चला है. जानकारी लगी है कि कोचिंग संस्थान विद्यालय के समय पर ही संचालित होते हैं. इस वजह से विद्यालय में उपस्थिति कम रहती है. यह बात कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों पर विशेष रूप से लागू होती है. ऐसी जानकारी मिली है कि कोचिंग संस्थानों में सरकारी शिक्षक भी विद्यालय के समय के दौरान जाकर पढ़ाते हैं. इतना ही नहीं यह भी पता चला है कि कोचिंग संस्थानों के संचालन में सरकारी विद्यालय के शिक्षक की भी भूमिका रहती है.

सरकारी-गैर सरकारी स्कूल के शिक्षक कोचिंग में नहीं पढ़ायेंगे 

बिहार के सभी डीएम को लिखे पत्र में केके पाठक ने कहा है कि कोचिंग संस्थानों की गतिविधियों पर नियंत्रण करें. इस संबंध में एक नियमावली भी शीघ्र प्रख्यापित की जाएगी. जिसमें कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने या दंडित करने के लिए या इनका निबंधन रद्द करने के लिए आपको अधिकृत किया जाएगा. प्रथम चरण में 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक अभियान के तौर पर सभी कोचिंग संस्थानों (बीपीएससी यूपीएससी) समेत की सूची बनाएं .दूसरे चरण में 8 से लेकर 16 अगस्त तक इन कोचिंग संचालकों के साथ स्वयं बैठक करें और उन्हें बताएं की विद्यालय समय अवधि में वे कोचिंग का संचालन नहीं करें .शाम 4:00 बजे के बाद ही कक्षा चलाएं. वह अपने टीचिंग फैकेल्टी में किसी ऐसे व्यक्ति को ना रखें जो स्वयं किसी अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी विद्यालय के अध्यापक हों.कोचिंग संस्थानों के संचालन में यदि किसी सरकारी कर्मी पदाधिकारी को रखे हैं तो उसकी सूचना जिला पदाधिकारी को दें.

30 अगस्त के बाद कोचिंग संचालकों के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई 

तीसरे चरण में डीएम से कहा गया है कि 16 अगस्त से 31 अगस्त तक दंडाधिकारी कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण करें .विद्यालय अवधि में कोचिंग संचालन करते पाए जाते हैं उन्हें चेतावनी निर्गत करें. 31 अगस्त के बाद कोचिंग संचालक बात नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर विभाग विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा.

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