भागलपुर के तत्कालीन डीएम के पी रमैया को मिली राहत, सृजन घोटाला मामले में पटना हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

भागलपुर के तत्कालीन डीएम के पी रमैया को मिली राहत, सृजन घोटाला मामले में पटना हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने भागलपुर के तत्कालीन डीएम केपी रमैया को सृजन घोटाला मामले में अग्रिम जमानत दी है। जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने केपी रमैया की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद जमानत दी। उनके अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 6 फरवरी 2003 से 27 जुलाई 2004 तक भागलपुर के डीएम पद पर थे। इनके कार्यकाल के दौरान पैसों को लेकर कोई विवाद नहीं था। ना ही इन्होंने कोऑपरेटिव बैंक में कोई खाता खुलवाये थे।

उनका कहना था कि भागलपुर कोतवाली तिलकामांझी थाना कांड संख्या 505/17 में दर्ज प्राथमिकी में इनका नाम नहीं है। जब इस मामले की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ली और जांच के बाद 28 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर की।

तत्कालीन डीएम पर जो आरोप सीबीआई ने लगाया था, वह एक भी आरोप सत्य नहीं है। वही सीबीआई के अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि सीबीआई ने जांच में इनके खिलाफ कई सबूत इकठ्ठा किया है। ऐसे में अग्रिम जमानत नहीं दिया जाना चाहिए।

इसके जबाब में कहा गया कि आवेदक रमैया 68 वर्ष के है और एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। कोर्ट ने लगाये गये आरोप और  उम्र को देखते हुए अग्रिम जमानत दे दी।

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