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छिन जाएगी विधायक की कुर्सी : तेज प्रताप के निर्वाचन पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, लालू पुत्र पर संपत्ति का पूरा ब्योरा नहीं देने का लगा आरोप

छिन जाएगी विधायक की कुर्सी : तेज प्रताप के निर्वाचन पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, लालू पुत्र पर संपत्ति का पूरा ब्योरा नहीं देने का लगा आरोप

PATNA : पटना हाईकोर्ट में राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सह विधायक तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर   सुनवाई की गई। तेज प्रताप  यादव के हसनपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन को विजय कुमार यादव ने  चुनाव याचिका दायर कर चुनौती दी है। कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से   विवादित  बिंदुओं को  दाखिल किया गया। जस्टिस विरेन्द्र कुमार ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए  इसे रिकॉर्ड पर रखने का आदेश दिया। अब इस मामले पर 30 सितंबर को सेटलमेंट ऑफ इशू और गवाही पर सुनवाई की जाएगी। गवाही में संबंधित पक्षकारों द्वारा उन दस्तावेजों और गवाहों की सूची भी दी जाएगी ,जो इस मुकदमें से जुड़े हुए होंगे। 

पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व विधायक तेज प्रताप यादव के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि एक्ट, 1951 की धारा 100 का हवाला देते हुए तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को  अमान्य घोषित करने के लिए यह चुनाव याचिका दायर की गई हैं।  अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने श्री यादव के निर्वाचन को अमान्य करार देकर हारे हुए जद यू के उम्मीदवार राज कुमार राय को  घोषित करने करने के लिए चुनाव याचिका दायर की है।  यह मामला वर्ष 2020 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। याचिका दायर करने का आधार श्री यादव द्वारा जानबूझकर अपनी संपत्ति के संबंध में पूरा ब्यौरा नहीं देने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि क़ानून की धारा 123(2) के अनुसार इसे भ्रष्ट आचरण बताया है। 

तेज प्रताप के लिए बढ़ जाएगी मुश्किलें

3 नवंबर, 2020 को विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था। 10 नवंबर, 2020 को चुनाव परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें तेज प्रताप यादव हसनपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से विजयी हुए थे। अब इस मामले में आगे की सुनवाई आगामी 30 सितंबर को की जाएगी। ऐसे में अगर कोर्ट विधायक चुने जाने को अवैध ठहराता है, तो तेज प्रताप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।


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