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राशन वितरण करने में गड़बड़ी करनेवाले सात पीडीएस दुकानों का लाइसेंस रद्द, शिकायत पर डीएम ने कराई थी जांच

राशन वितरण करने में गड़बड़ी करनेवाले सात पीडीएस दुकानों का लाइसेंस रद्द, शिकायत पर डीएम ने कराई थी जांच

SASARAM :  राशन वितरण में लाभुकों के साथ मनमानी करना सात पीडीएस दुकानदारों को भारी पड़ गया है। अब डीएम धर्मेंद्र कुमार के निर्देश पर इन सभी के लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की गई है। बताया गया कि इन पीडीएस दुकानों में गड़बड़ी की जांच खुद डीएम द्वारा गठित टीम ने की थी।

दिनारा प्रखंड की है सभी दुकानें

बताया गया कि बीते 8 जून को गठित जिलास्तरीय जांच दल द्वारा दिनारा प्रखंड में सभी पंचायतों में चल रहे विभागीय योजनाओं के साथ-साथ आपूर्ति विभाग अंतर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानों की भी जांच की गई थी। जांच के दौरान इन सभी पीडीएस विक्रेताओं में से किसी में किरासन का वितरण संतोषजनक नहीं पाया गया तो किसी में निर्धारित दर से अधिक वसूली व कोई भी पंजी संधारित नहीं करने की शिकायतें प्राप्त हुई थी। वहीं कुछ दुकानें ऐसी थी, जो बंद पाई गई थी। जिनसे जवाब मांगा गया था। 

जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं रहने एवं जन वितरण प्रणाली दुकान बंद रहने तथा उनके द्वारा लाभुकों के बीच राशन व किरासन वितरण में अनियमितता किए जाने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी बिक्रमगंज ने दिनारा प्रखंड के सात जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी है। 

जिन पीडीएस दुकानों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, सैसड पंचायत के जनवितरण प्रणाली विक्रेता कृष्ण कुमार गुप्ता व सत्यनारायण गुप्ता, जमरोढ पंचायत के शशि चंचल सम्बद्ध रामशंकर राम, तेनुअज पंचायत के राधेश्याम राम व आनंद कुमार तथा अरंग पंचायत के चन्द्रमा सिंह व कामेश्वर सिंह शामिल हैं.

जिले में हर पंचायत में अधिकारी कर रहे हैं रात्रि विश्राम

बता दें कि डीएम के निर्देश पर विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में ग्राम पंचायत अनुश्रवण-सह-रात्रि विश्राम शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के दौरान जन वितरण प्रणाली दुकानों की भी जांच कराई जाती है। यदि किसी जन वितरण प्रणाली की दुकान निर्धारित समयावधि में बन्द पायी जाती है, सूचना पट्ट एवं मूल्य एवं भण्डार प्रदर्शन पट्ट विधिवत संधारित नहीं पाया जाता है, सभी योजनाओं का भण्डार पंजी, वितरण पंजी, इत्यादि कागजात का विधिवत संघारण नहीं किया जाता है एवं राशन व किरासन वितरण में अनियमितता बरतने पर प्रावधानों के तहत संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी

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