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लखीमपुर हिंसा का आरोपी मुख्य आरोपी 278 दिनों के बाद आया जेल से बाहर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर है गंभीर आरोप

लखीमपुर हिंसा का आरोपी मुख्य आरोपी 278 दिनों के बाद आया जेल से बाहर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर है गंभीर आरोप

DESK. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्रा उर्फ मोनू78 दिन के बाद जेल से बाहर आया है. किसान आंदोलन के दौरान हुए लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को बेहद गोपनीय तरीके से जेल से बाहर लाया गया. बुधवार को उसे सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी. आशीष मिश्रा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा है, भाजपा के बड़े नेता का बेटा होने के कारण यह मामला काफी तूल पकड़ा था. इसमें आशीष मिश्रा को किसानों पर गाड़ी चढाने का आरोपी बताया गया है. 

दरअसल, लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर 2021 को आंदोलनकारी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाए जाने की घटना हुई थी. इस मामले का मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्रा उर्फ मोनू है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी, 2022 को आशीष को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दी है कि उसे जेल से बाहर उसी शर्त पर जाने दिया जाएगा जब वह यह यूपी व दिल्ली से बाहर रहेगा. शुक्रवार को जेल से बाहर आए आशीष मिश्रा को आदेश के अनुसार 7 दिन के अंदर आशीष मिश्रा को यूपी और दिल्ली छोड़ना होगा. उस पर लखीमपुर खीरी में अपनी जीप से आंदोलन कर रहे किसानों को कुचलकर मारने का आरोप है.

25 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ रिहाई का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट 14 मार्च को फिर मामले पर सुनवाई करेगा. 14 मार्च को आज दिए गए आदेश कि समीक्षा की जाएगी. आशीष मिश्रा के वकील की तरफ से दलील दी गई थी कि वह 1 साल से अधिक समय जेल में बिता चुका है. आशीष के घटना में शामिल होने का कोई ठोस सबूत नहीं है.


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