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हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पाने के बाद मनोज मंजिल की विधायकी खत्म, आदेश जारी

हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पाने के बाद  मनोज मंजिल की विधायकी खत्म, आदेश जारी

PATNA : बिहार विधानसभा ने अगिआंव विधायक मनोज मंजिल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी सदस्यता खत्म कर दी है। विधायक के खिलाफ यह कार्रवाई जेपी सिंह हत्याकांड मामले में आरा एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाने के बाद की गई है। 

मालूम हो कि, हत्या का ये मामला 9 साल पुराना है, जब 2015 में अजीमाबाद थाना के बड़गांव में जेपी सिंह नाम के शख्स की हत्या हुई थी। इस केस में मनोज मंजिल जो फिलहाल विधायक हैं भी आरोपी थे। उनको अब कोर्ट ने सजा सुनाई है। मनोज मंजिल माले के टिकट से पहली बार भोजपुर जिला के अगियांव सीट से विधायक बने हैं। मनोज मंजिल के साथ-साथ इस केस में 23अन्य लोगों को भी सजा सुनाई गई है।

मंगलवार को आरा व्यवहार न्यायालय की एमपी/एमएलए कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद दोषी पाते हुए ये सजा सुनाई।मर्डर केस में दोषी करार दिए गए मनोज मंजिल को सजा के अलावे 10 हजार का जुर्माना भी लगाया था। जिसके बाद से यह तय माना जा रहा कि उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म होगी।

महागठबंधन को नुकसान

मनोज मंजिल भोजपुर जिला के अगियांव (सुरक्षित) सीट से माले के विधायक थे। अब जब उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया गया है तो महागठबंधन को एक सीट का नुकसान हो गया है। 




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