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मंत्री तेजप्रताप यादव को कोर्ट से बड़ी राहत, 2020 के एक मामले में मिली जमानत

मंत्री तेजप्रताप यादव को कोर्ट से बड़ी राहत, 2020 के एक मामले में मिली जमानत

पटना. बिहार के मंत्री तेजप्रताप यादव को एक मामले में बड़ी राहत मिली है। सिविल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। यह मामला 2020 का है। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान तेजप्रताप पर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन करने का आरोप है। उस दौरान राज्य में कोरोना को लेकर लॉकडाउन लागू था। इस मामले में तेजप्रताप समेत सात लोगों पर कोतवाली थाना में 2020 केस दर्ज हुआ था।

बिहार की राजधानी पटना में 25 सितंबर 2020 को राजद द्वारा केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल के विरोध में राजद द्वारा भारत बंद के दौरान कोतवाली थाना में तेज प्रताप यादव, वर्तमान बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित अन्य 5 लोगों पर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन करने का मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में शुक्रवार को तेज प्रताप यादव को सिविल कोर्ट से बेल मिल गई है।

तेज प्रताप यादव के वकील शिव कुमार यादव ने बताया कि 'इस पूरे मामले में कुल 7 लोगों को नामजद किया गया था। इसमें तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, रामानंद यादव, देव मुनि सिंह, पप्पू यादव सहित अन्य लोगों का नाम शामिल किया था। इस मामले में तेज प्रताप यादव को पटना सिविल कोर्ट ने आज बेल ग्रांट कर दिया है और अन्य सभी आरोपितों ने मामले में कोर्ट के समक्ष अपना अनुबंध पत्र दाखिल कर दिया है।


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