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मोदी सरकार 8 अगस्त को पेश करेगी वक्फ विधेयक, घट जाएगी मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े संस्थान की शक्ति

मोदी सरकार 8 अगस्त को पेश करेगी वक्फ विधेयक, घट जाएगी मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े संस्थान की शक्ति

DESK. केंद्र सरकार गुरुवार को लोकसभा में वक्फ विधेयक पेश करेगी. केंद्र ने बुधवार को लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति को सूचित किया कि गुरुवार को सदन में वक्फ विधेयक पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने के लिए लोकसभा में एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 पेश करने की तैयारी में है। प्रस्तावित विधेयक में “संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, यह तय करने के लिए बोर्ड की शक्तियों से संबंधित धारा 40 को हटा दिया गया है। विपक्षी दलों की मांग है कि इसे स्थायी समिति को भेजा जाए।

सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार वक्स कानून 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करने जा रही है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग; शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इतना ही नहीं महिलाओं को भी इसमें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। केंद्र सरकार जो बदलाव करने जा रही है उसके मुताबिक अब केंद्रीय परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में दो महिलाओं को रखना अनिवार्य होगा। ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील के लिए 90 दिनों की मियाद निर्धारित की गई है।


नए विधेयक में बोहरा और आगाखानियों के लिए अलग बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है। वक्फ परिषद में केंद्रीय मंत्री, तीन सांसद, मुस्लिम संगठनों के तीन नुमाइंदे, मुस्लिम कानून के तीन जानकार, सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के दो पूर्व जज, एक प्रसिद्ध वकील, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चार लोग, भारत सरकार के अतिरिक्त या संयुक्त सचिव आदि होंगे। वहीं दो महिलाएं भी अनिवार्य रूप से इसमें शामिल होंगी।

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