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औरंगाबाद में बहु के हत्या की आरोपी सास और पति को हुई आजीवन कारावास की सज़ा, 25 हज़ार रूपये का लगा जुर्माना

औरंगाबाद में बहु के हत्या की आरोपी सास और पति को हुई आजीवन कारावास की सज़ा, 25 हज़ार रूपये का लगा जुर्माना

AURANGABAD : आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे चार ब्रजेश कुमार सिंह ने ओबरा थाना कांड संख्या -275/21 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए मृतका रिंकी देवी के पति सुमन पटेल भरुब ओबरा और सास लालती कुंवर को दहेज उत्पीड़न तथा हत्या में दोषी करार देते हुए सज़ा सुनाया है। एपीपी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि काराधीन बंदी पति और सास को भादंवि धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा और पच्चीस हजार जुर्माना लगाया गया है। 

जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास होगी। वहीं भादंवि धारा 304 बी में दस साल की सजा होगी, दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि एक अन्य अभियुक्त सुमन पटेल के दोस्त सिकंदर यादव को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर रिहा कर दिया है। प्राथमिकी मृतका के भाई आदित्य राज बड़ोखर हसपुरा ने 03/11/21 को मृतका के पति,सास और पति के दोस्त सिकंदर यादव पर अपनी बहन के हत्या के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराई थी और कहा था कि 2016 में बहन की शादी हुई थी।  कुछ माह बाद एक लाख और चार चक्का गाड़ी के मांग पुरी नही होने पर हत्या कर दी गई थी। 

उस समय ओबरा थानाध्यक्ष पंकज कुमार सैनी ने अनुसंधान और तत्काल अभियुक्तों को गिरफ्तार किये थे। मोबाइल सी डी आर के अवलोकन से सुमन पटेल अनुग्रह नारायण रोड़ स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था।  तब से अभी तक जेल में बंद हैं। थाना प्रभारी ने 09/01/22 को सभी अभियुक्तों पर भादंवि धारा 304 बी और 302 में समर्पित किया था। 

बचाव पक्ष से अधिवक्ता अवध किशोर पांडे ने लालती कुंवर के अधिक उम्र होने के कारण और सुमन पटेल के पहली अपराध के कारण कम सज़ा की मांग की थी। अभियोजन कि तरफ से अधिवक्ता नकूल मेहता , मृतका के मां और बुआ उपस्थित थीं। जिन्होंने ने कोर्ट के शीघ्र निर्णय पर प्रसन्नता जताई है।  

औरंगाबाद से दीनानाथ मौआर की रिपोर्ट 

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