MOTIHARI : मोतिहारी जिला के जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सनत कुमार सिंह को विभाग ने निलंबित कर दिया है। जिला मत्स्य पदाधिकारी पर जलकरो की बंदोबस्ती में रिश्वत लेने का आरोप लगा था। रिश्वत के आरोप में पशु व मत्स्य अवर सचिव पटना ने करवाई किया है। निलंबित पदाधिकारी को निलंबन अवधि तक सिर्फ निर्वाहन भाता देय होगा। वही विभागीय करवाई के लिए अलग से पत्र निर्गत किया जाएगा।
जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सनत कुमार को अवर सचिव बिहार सरकार पशु व मत्स्य विभाग के पत्र के आलोक में निलंबित कर दिया गया है। पत्र के अनुसार जिला मत्स्य पदाधिकारी पर छौड़ादानो प्रखण्ड के मत्स्यजीवी सहयोग समिति के साथ जलकरो कि बंदोबस्ती में रिश्वत लेने का मामला उजागर हुआ था।
पत्र में लिखा गया है कि सरकारी सेवक का रिश्वत लेने का कृत्य सरकारी सेवा के नियमावली के विरुद्ध है।सरकारी सेवा नियमावली 2005 के नियम 9/1 क के तहत करवाई की गई है।इसके लिए विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर करवाई की गई है।इस करवाई से रिश्वत लेने वाले अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।जो रिश्वत लेकर सरकारी लाभ जरूरतमंद के बदले दूसरों को देते है।