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आठ साल पुराने मामले में सांसद जनार्दन सिंह सिग्रिवाल को हाईकोर्ट से मिली राहत, निचली अदालत के संज्ञान पर लगाई रोक

आठ साल पुराने मामले में सांसद जनार्दन सिंह सिग्रिवाल को हाईकोर्ट से मिली राहत, निचली अदालत के संज्ञान पर लगाई रोक

PATNA : पटना हाई कोर्ट ने महराजगंज से सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके विरुद्ध निचली अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान पर रोक लगा दिया है। जस्टिस सत्यव्रत वर्मा ने इस मामले पर सभी पक्षों को सुनने के बाद यह आदेश दिया।

    याचिकाकर्ता ने छपरा स्थित जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एफिलिएटेड कॉलेजों में उपलब्ध कराए गए अनुदान में कथित रूप से बरती गई अनियमितता मामले में निचली अदालत द्वारा लिये गए संज्ञान को चुनौती दी है। इस मामले में मुजफ्फरपुर स्थित विजिलेंस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश द्वारा आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 472, 477 ए, 409 और 120बी तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं में संज्ञान लिया गया था। 

  ये मामला विजिलेंस पी एस केस नंबर- 103/ 2016 से हुए स्पेशल केस नंबर- 45/2016 से जुड़ा हुआ है। निचली अदालत ने 4 जुलाई, 2022 को संज्ञान लिया था। याचिकाकर्ता के वरीय अधिवक्ता एस डी संजय ने बताया कि इस मामले में  अब अगली सुनवाई 13 मई,2024को की जाएगी।

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