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मुंगेर कोर्ट ने हत्या के चार आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 40-40 हज़ार रूपये का लगाया अर्थदंड

मुंगेर कोर्ट ने हत्या के चार आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 40-40 हज़ार रूपये का लगाया अर्थदंड

MUNGER : मुंगेर व्यवहार न्यायालय में एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश सुनील दत्त पाण्डेय ने धरहरा थाना क्षेत्र के सारोबाग गांव निवासी पवन तांती के हत्या मामले में पूर्व से सजायाफ्ता राणा यादव सहित मटुकी यादव, नीरू राम उर्फ निरंजन राम एवं संतोष मांझी को अपहरण कर हत्या करने , अपराधिक षड्यंत्र रचने, साक्ष्य को छिपाने एवं एससी -एसटी के विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई एवं विभिन्न-विभिन्न धाराओं में सभी आरोपियों पर चालीस -चालीस हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता शाहिद कमाल ने बताया कि सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा काटनी होगी।

सारोबाग गांव के जमीन कारोबारी व विपक्षी पवन तांती की हत्या के संबंध में राणा यादव ने  24 सितंबर 2018 को अपने स्वीकृति बयान दिया था । जिस में उन्होंने बताया था कि पवन तांती का मित्र मटूकी यादव ने एक लाख रुपये के प्रलोभन पर  पवन तांती को 18 सितंबर 2018 को निर्धारित जगह पर लेकर आया था ।जिस के बाद राणा यादव ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर पवन तांती की हत्या कर शव को दो टुकड़ा में कर खिरोधारपुर स्थित संतोष मांझी के घर के आंगन में गाड़ दिया था। पांच दिन के बाद शव बरामद हुआ था। 

सारोबाग गांव के तांती परिवार में राणा यादव ने सर्वप्रथम रेल कर्मी बंमबम तांती की हत्या कर के उसकी पत्नी पुजा देवी से शादी कर लिया। फिर इस मामले में राणा यादव सहित अन्य अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में रिहा हो गये थे ।

दुसरी शादी के बाद पुजा देवी ने रेलवे में अपने दिवंगत पति बंमबम तांती के बदले नौकरी एवं अन्य लाभ की मांग किया। जिस का विरोध पवन तांती ने किया था। रेलवे में शिकायत करने के कारण पवन तांती की हत्या हुई थी।पवन तांती की हत्या के बाद मृतक कि मां मीरा देवी के बयान पर धरहरा थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। बचाव पक्ष से पटना के वरीय अधिवक्ता खुर्शीद आलम थे और अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक एससी-एसटी हरिनारायण प्रसाद ने भाग लिया।

मुंगेर से इम्तियाज़ खान की रिपोर्ट

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