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मुजफ्फरपुर कोर्ट ने प्रियंका गांधी के खिलाफ लिया संज्ञान, पहलू खान मामले में लोअर कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी करने का मामला

मुजफ्फरपुर कोर्ट ने प्रियंका गांधी के खिलाफ लिया संज्ञान, पहलू खान मामले में लोअर कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी करने का मामला

MUZAFFARPUR: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। पहलू खान मामले को लेकर लोअर कोर्ट के खिलाफ प्रियंका गांधी की टिप्पणी को लेकर अधिवक्ता सुधीर ओझा ने 16 अगस्त को सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया था। सीजेएम कोर्ट ने स्वंय इस मामले की जांच करने का फैसला लिया है।

क्या है मामला

बता दें कि पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को बरी किए जाने के बाद 16 अगस्त को प्रियंका गांधी ने इस मामले पर ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि पहलू खान मामले में लोअर कोर्ट का फैसला चौंकाने वाला है। हमारे देश में अमानवीयता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और भीड़ द्वारा हत्या एक जघन्य अपराध है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरोपियों को छूटने के पीछे राजस्थान कांग्रेस कीघोर लापरवाही को वजह बताया।

अलवर के अपर जिला और सत्र न्यायालय की जज डॉ. सरिता स्वामी नेइस मामले फैसला सुनाया था। अप्रैल 2017 को पहलू खान को गोतस्करी के आरोप में भीड़ ने पीट-पीटकर घायल कर दिया था। अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने टिप्पणी की थी।

मुजफ्फरपुर से मनोज की रिपोर्ट


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