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NATIONAL NEWS: ट्विटर ने किया स्वीकार, हमने फॉलो नहीं किये आइटी नियम, कोर्ट ने कहा, अब हम नहीं दे सकते सुरक्षा, सरकार एक्शन के लिए स्वतंत्र

NATIONAL NEWS: ट्विटर ने किया स्वीकार, हमने फॉलो नहीं किये आइटी नियम, कोर्ट ने कहा, अब हम नहीं दे सकते सुरक्षा, सरकार एक्शन के लिए स्वतंत्र

DESK: ट्विटर ने मंगलवार को दिल्ली हाइकोर्ट में यह स्वीकार किया कि उसने नये आइटी नियमों का पालन नहीं किया है, जिसके बाद हाइकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अब हम ट्विटर को कोई सुरक्षा नहीं दे सकते, सरकार ट्विटर के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है। बता दें कि आइटी नियमों के लागू होने के बाद भी अब तक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं करने के मामले में  ट्विटर के खिलाफ अमित आचार्य ने दिल्ली हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी।

कोर्ट ने लगायी फटकार

याचिका पर सुनवाई के क्रम में कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या ट्विटर नियमों की अवहेलना कर रहा है, केंद्र ने अपना जवाब हां में दिया। ट्विटर के वकील ने कोर्ट में माना कि हमने आज की तारीख तक नये आइटी नियमों का ठीक तरह से पालन नहीं किया है। जिसे हाइकोर्ट ने ट्विटर को कहा कि आपने कोर्ट को गलत जानकारी दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उनके इस्तीफे के बाद आप कम से कम किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकते थे, जिस पर ट्विटर द्वारा यह बताया गया कि हम नये अधिकारी की नियुक्ति करने जा रहे हैं। इस बात पर फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा, यह प्रक्रिया कब तक पूरी होगी? अगर ट्विटर को लगता है कि वो अपनी मर्जी से जितना समय लेना चाहता है ले सकता है तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। कोर्ट ने ट्विटर के वकील से कहा कि आप हमें अपने क्लाइंट (ट्विटर) से पूछ कर बतायें कि शिकायत अधिकारी की नियुक्ति में और कितना समय लगेगा? 

केंद्र सरकार ने कहा, हमने दी थी मोहलत

हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि 26 फरवरी को नोटिफिकेशन के अनुसार तीन महीने की मोहलत गलती सुधारने को दी थी लेकिन डेढ़ महीने बाद भी जब ट्विटर ने सुधरने की दिशा में कोई पहल नहीं की तो हमें कार्रवाई शुरू करनी पड़ी। इस पर हाईकोर्ट ने कहा, अब हम ट्विटर को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। केंद्र सरकार ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है क्योंकि ट्विटर को भारत में अगर अपना काम करना है तो उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे बर्ताव करना है। इसी बीच यह भी खबर है कि हाईकोर्ट की फटकार और केंद्र सरकार के रुख के बाद ट्विटर ने अपना जवाब देने के लिए एक समय मांगा है। मामले में अब गुरुवार को सुनवाई होगी।


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