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कटघरे में डीटीओ ! ठेका दिलाने के लिए भाई के खाते में लिया 40 लाख ? EOU की शुरुआती जांच के बाद केस..कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी की खारिज

कटघरे में डीटीओ  ! ठेका दिलाने के लिए भाई के खाते में लिया 40 लाख ? EOU की शुरुआती जांच के बाद केस..कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी की खारिज

Patna: बिहार में कुछ ऐसे विभाग हैं, जिनमे परिवहन विभाग भी है, इससे जुड़े अधिकारी अधिक बदनाम हैं। कुछ साल पहले ही बालू से मलाई निकालने के आरोप में परिवहन विभाग के कई डीटीओ और MVI के खिलाफ कार्रवाई की गई थी ।अब एक और इसी तरह का मामला सामने आया है। बालू का ठेका दिलाने के नाम पर एक जिला परिवहन पदाधिकारी पर अपने चचेरे भाई के खाते में 40 लाख रुपए लेने के आरोप हैं. मामले की भनक आर्थिक अपराध इकाई तक पहुंची तो उसने जांच किया। इस रिपोर्ट पर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। अब कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बता दें, मोहम्मद जियाउल्लाह वर्तमान में लखीसराय के डीटीओ हैं. वहीं, आरोपी डीटीओ का कहना है कि मामला कोर्ट में है. जहां तक आवेदक की बात है तो वह अधिकारियों को झूठे केस में फंसा कर वसूली करना चाहता है. जो भी आरोप हैं वह बिल्कुल ही गलत है. सेवा काल में उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगा है. यह मामला भी पूरी तरह से गलत है. 

बालू का ठेका दिलाने के नाम पर अवैध वसूली के मामले में पटना की विशेष अदालत बुधवार को भभुआ जिले के तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने भभुआ के तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद जियाउल्लाह की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। निगरानी की विशेष कनीय लोक अभियोजक आनंदी सिंह ने बताया कि प्राथमिकी के अनुसार जिला परिवहन पदाधिकारी मो. जियाउल्लाह ने बालू का ठेका दिलाने के नाम पर अपने चचेरे भाई के बैंक खाते में शिकायतकर्ता से 40 लाख, जबकि अपने बॉडीगार्ड के खाते में 80 हजार रुपए प्राप्त किए थे। शिकायतकर्ता के आवेदन पर आर्थिक अपराध इकाई के पुलिस महानिदेशक के आदेश से जांच की गई और भभुआ थाना कांड संख्या 794/2023 दर्ज किया गया। निगरानी की अदालत में विशेष वाद संख्या 21/2023 दर्ज किया गया है।

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