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नवादा उपभोक्ता आयोग ने एचपी सर्विस सेंटर को माना सेवा देने में दोषी, ग्राहक को प्रिंटर का मूल्य सूद के साथ लौटाने का दिया आदेश

नवादा उपभोक्ता आयोग ने एचपी सर्विस सेंटर को माना सेवा देने में दोषी, ग्राहक को प्रिंटर का मूल्य सूद के साथ लौटाने का दिया आदेश

NAWADA : नवादा जिला उपभोक्ता आयोग ने एचपी सर्विस सेंटर को सेवा में दोषी करार देते हुए जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार नवादा नगर के न्यू एरिया निवासी शम्भु शरण ने नवादा स्थित आदित्य विजन से 31 दिसम्बर 2018 को एक लैपटॉप व प्रिंटर खरीदा था। 

वारंटी अवधि के दौरान ही प्रिंटर खराब हो गया, जिसकी सूचना आवेदक ने आदित्य विजन एवं एचपी सर्विस सेंटर एक्जीविशन रोड पटना को दिया। आवेदक के सूचना पर सर्विस सेंटर के कर्मी ने खराब हुए प्रिंटर को बनाने के लिये 3 हजार 89 रूपये की मांग किया, जिसका भुगतान आवेदक ने कर दिया। इसके बावजूद प्रिंटर ठीक नहीं हुआ और सर्विस सेंटर ने खराब प्रिंटर को बनाने को लेकर कोई कदम नही उठाया। 

इसके बाद आवेदक ने आयोग के समक्ष वाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई। आयोग के द्वारा विपक्षी सर्विस सेंटर को सूचना निर्गत किया गया। किन्तु सर्विस सेंटर आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। 

आयोग के अध्यक्ष राज कुमार प्रसाद तथा सदस्य मिथिलेश कुमार ने एक पक्षीय सुनवाई करते हुए विपक्षी सर्विस सेंटर को सेवा में दोषी करार दिया तथा प्रिंटर का मूल्य 13 हजार 5 सौ 89 रूपये को 6 फिसदी सूद के साथ आवेदक को वापस किये जाने का आदेश जारी किया। इसके अलावा मानसिक, आर्थिक व वाद खर्च के रूप में 15 हजार रूपये को भुगतान करने का भी आदेश जारी किया।

नवादा से अमन सिन्हा की रिपोर्ट

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