नवादा कोर्ट ने नाबालिग की अपहरण के बाद दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा, 20 हज़ार रूपये का लगाया जुर्माना

NAWADA: नवादा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पीड़िता को चार साल के बाद मामले में न्याय मिला है। पीड़िता की मां ने इस मामले को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
दरअसल, नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक को आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश आशुतोष कुमार राय ने गुरूवार को यह सजा सुनाया है। मामला महिला थाना कांड संख्या 50/19 से जुड़ा है।
विशेष लोक अभियोजक भोला पासवान ने बताय कि नगर के बुन्देलखंड ओपी क्षेत्र के तकियापर मुहल्ला निवासी मो फुजवा ने 21 दिसम्बर 2019 की रात्री लगभग 9 बजे एक नबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। घटना के बाबत पीड़िता की मां के द्वारा महिला थाना में कांड दर्ज कराया गया था।
वहीं गवाहों के द्वारा अदालत में दिये गये बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने मो फुजवा को आजीवन कारावास और 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं भादवि की अन्य धाराओं के तहत 5 वर्ष का कारावास तथा 5 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।