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कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी: अब बिहार में 6 फरवरी तक बढ़ा नाइट कर्फ्यू, जानिये किस पर रहेगा प्रतिबंध, किस पर मिली छूट

कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी: अब बिहार में 6 फरवरी तक बढ़ा नाइट कर्फ्यू, जानिये किस पर रहेगा प्रतिबंध, किस पर मिली छूट

पटना. बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर आज फिर सीएमजी की बैठक बैठक हुई. इसमें पुरानी कोरोना गाइडलाइन को 6 फरवरी तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है. इसके अनुसार अब बिहार में नाइट कर्फ्यू 6 फरवरी तक लागू रहेगा. इसकी जानकारी सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी है. कर्फ्यू रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। वहीं जिम, मॉल और पार्क भी 6 फरवरी तक बंद रहेंगे. साथ ही पूरे शिक्षण संस्थान भी 6 फरवरी तक बंद रहेगा. बता दें कि पुरानी गाइडलाइन 21 जनवरी को खत्म हो रही थी.

सीएम नीतीश का ट्वीट

सीएम नीतीश ने ट्वीट कर कहा कि, 'कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी 2022 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि विशेष सावधानी बरतें एवं सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।'






वहीं शादी में 50 लोग ही शामिल होंगे, लेकिन बारात और डीजे पर रोक रहेगी. साथ ही इसकी सूचना तीन दिन पहले स्थानीय थाने को देनी होगी. वहीं दाह संस्कार में भी 50 लोग शामिल हो सकेंगे. आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर सभी दुकानें 8 बजे तक ही खुली रहेंगी. रेस्टोरेंट में कुल क्षमता के 50 परसेंट उपयोग के साथ इजाजत होगा। विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्ति की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें डीजे बारात जुलूस की  इजाजत नहीं होगी। विवाह की सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी।

अंतिम संस्कार श्राद्ध कर्म के लिए 50 व्यक्तियों की अधिक सीमा रहेगी। सार्वजनिक परिवहन में बैठने की क्षमता 100 परसेंट रहेगी। सभी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन के कार्यक्रम 50 फ़ीसदी क्षमता एवं अधिकतम 50 व्यक्ति की सीमा रहेगी। रात्रि में 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। सभी प्रकार के मेले एवं प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।

रेस्टोरेंट में कुल क्षमता के 50 परसेंट उपयोग के साथ इजाजत होगा। विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्ति की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें डीजे बारात जुलूस की  इजाजत नहीं होगी। विवाह की सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार श्राद्ध कर्म के लिए 50 व्यक्तियों की अधिक सीमा रहेगी। सार्वजनिक परिवहन में बैठने की क्षमता 100 परसेंट रहेगी। सभी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन के कार्यक्रम 50 फ़ीसदी क्षमता एवं अधिकतम 50 व्यक्ति की सीमा रहेगी। रात्रि में 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। सभी प्रकार के मेले एवं प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।

ये रहेगी पैबंदिया

  • आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर सभी दुकाने 8 बजे तक खुली रहेंगी।
  • रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू  लागू रहेगी।
  • ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देंगे। 
  • सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।
  • सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बन्द रहेंगे। केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे।
  • सिनेमा हॉल/ जिम/पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बन्द रहेंगे।
  • रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे।
  • शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी।
  • सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी। परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
  • शॉपिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेंगे।

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