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..तो शिक्षक बहाली में फिर से फंसेगा पेंच ? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए केके पाठक

..तो शिक्षक बहाली में फिर से फंसेगा पेंच ? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए केके पाठक

PATNA : बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हो रही हैं. वहीं नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने पर भी चर्चा चल रही है. इसी बीच सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। शिक्षा विभाग के एससीएस केके पाठक ने शिक्षक संघों द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। कोर्ट में बिहार सरकार बनाम टीईटी शिक्षक संघ को सुप्रीम कोर्ट में डायरी संख्या- 39833/2023 मिला है।

शिक्षक संघों ने की प्रेस वार्ता 

बीते 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को लेकर शिक्षक संघों ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा उठाए जा रहे विरोधी कदम से नियोजित शिक्षकों में भ्रम की स्थिति बन गई है। एक ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए संघों के साथ बैठक करते हैं और जल्द दर्जा देने का आश्वासन देते हैं। वहीं, शिक्षा विभाग इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एलपीए दायर कर रहा है। इसके पीछे सरकार और अपर मुख्यसचिव केके पाठक की क्या मंशा है, यह समझना मुश्किल है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने कहा कि टीईटी शिक्षक संघ के खिलाफ एसएलपी याचिका दायर किया गया है।

सरकार से लड़ने को तैयार

इस संबंध में संघ उच्चतम न्यायालय में वरीय अधिवक्ता से संपर्क कर आगे की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारी फिलहाल बयान देनेसे बच रहे हैं। 

बीपीएससी का नाम भी याचिका में शामिल

अपनी याचिका में शिक्षा विभाग ने टीईटी टीचर्स एसोसिएशन, चंद्र शेखर कुमार वर्मा, मो. हैदर खान, फसीह अहमद, पंचायती राज डिपार्टमेंट के निदेशक, बीपीएसी अध्यक्ष, बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक को प्रतिवादी बनाया है।

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