नीतीश सरकार इस काम के लिए युवाओं को दे रही है 10 लाख रुपए, जानें कैसे और कब करें आवेदन

PATNA: नीतीश सरकार उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए दे रही है। अगर आप भी उद्यमी योजना के तहत कुछ करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। दरअसल, राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि घोषित कर दी गई है। आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

15 से 30 सितंबर तक करे आवेदन

मिली जानकारी अनुसार 15 से 30 सितंबर तक लाभार्थी इस सुविधा को पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर इस मामले में अधिक जानकारी आप आधिकारिक वेबसाइट  www.udyami.bihar.gov.in से ले सकते हैं। वहीं इस  योजना के लाभ को उठाने के लिए आपकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 

इन प्रमाण पत्रों का होना अनिवार्य

बता दें कि, इस योजना का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष होना अनिवार्य है। इसके अलावा मैट्रिक का प्रमाण पत्र जिससे जन्मतिथि सत्यापन हो सके उसे ऑनलाइन देना अनिवार्य है। साथ ही संगठन का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, महिलाओं के लिए पिता के नाम से जाति होना अनिवार्य है। साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड, तत्काल में खींची गई पासपोर्ट साइज की तस्वीर, हस्ताक्षर का नमूना (अधिकतम साइज 120 केबी), बैंक स्टेटमेंट जिसमें अकाउंट खोलने की तिथि का साक्ष्य हो, यह देना होगा।

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A,B,C कैटेगरी में होगा चयन

वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 8000 आवेदनों का चयन कैटेगरी ABC के रूप में किया जाएगा। A कैटेगरी में 58 परियोजनाओं के लिए 4000 लाभुकों का चयन किया जाएगा। B कैटेगरी में चर्म एवं वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण तथा अन्य क्षेत्र में 24 परियोजनाओं के लिए 3500 लाभुकों का चयन किया जाएगा। C कैटेगरी में बियाडा औद्योगिक क्षेत्र में मात्र वस्त्र और चर्म उद्योग के लिए पांच परियोजनाओं के लिए 500 लाभुकों का चयन किया जाएगा।

रोजगार के लिए 10 लाख मुहिया कराती है सरकार  

बताते चलें कि, राज्य सरकार के द्वारा युवाओं को रोजगार के लिए 10 लाख रुपये का लोन दिया जाता है। आवेदन में चुने गए लाभुकों को प्रशिक्षण के लिए 25000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। दस लाख रुपये में से पांच लाख रुपये सब्सिडी के रूप में और पांच लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिए जाते हैं। सात वर्षों में भुगतान करना होगा। केवल नए उद्यमों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से धन मिलेगा।