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सीएम नीतीश का फरमान, SC/ST केस में स्पीडी ट्रायल से दिलाएं सजा

सीएम नीतीश का फरमान, SC/ST केस में स्पीडी ट्रायल से दिलाएं सजा

PATNA :  सीएम नीतीश कुमार SC/ST एक्ट में सजा को लेकर सख्त हो गये हैं। उन्होंने SC/ST केस में स्पीडी ट्रायल चलाने का आदेश दिया है। नीतीश कुमार ने गृह विभाग के प्रधान सचिव को आदेश दिया है कि इन केसों में स्पीडी ट्रायल चला कर दोषियों को सजा दिलायी जाए।

अब SC/ST  केस का स्पीडी ट्रायल होगा

अब बिहार में SC/ST  केस का स्पीडी ट्रायल होगा। अगर कोर्ट में सरकारी वकील इन केसों में दिलचस्पी नहीं ले रहे हों तो उन पर कार्रवाई करें। अगर जरूरत पड़े तो उन्हें हटाया भी जाए। सीएम ने सरकारी वकीलों के चयन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वकीलों को तरजीह देने का आदेश दिया है। सीएम ने डीजीपी को निर्देश दिया है कि वे लंबित मामलों में कमी लाने के लिए SC/ST एक्ट के तहत कांडों का थानावार समीक्षा करें और सजा को लेकर थानाध्यक्षों को आवश्याक निर्देश दें।  सीएम ने शुक्रवार को SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सतर्कता और अनुश्रवण समिति की बैठक बुलायी थी। बैठक में सीएम, डीजीपी से दोष सिद्धि दर, पीड़ित व्यक्तियों को दी जाना वाली राहत, यात्रा भत्ता, पुनर्वास सुविधा की जानकारी प्राप्त कर रहे थे। 

गठित होंगे 9 विशेष न्यायालय

सीएम ने कहा कि SC/ST के लंबित मामलों के निबटारे के लिए बिहार में 9 विशेष न्यायलय गठित किये जाएंगे। इसके लिए विधि विभाग के स्तर से तैयारी की जा रही है। SC/ST जनप्रतिनिधिय़ों ने सीएम के सामने अत्याचार पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल राहत देने का मसला उठाया। सीएम ने इस मामले में अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया।

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