पटना : सूबे के 3.10 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है. नियोजित शिक्षकों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पीएफ का अब लाभ मिलेगा. इस फैसले पर एडवोकेट जनरल ने अपनी मुहर लगा दी है.
खबर के मुताबिक इस फैसले से नियोजित प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा. फैसले के अनुसार नियोजित शिक्षकों की पीएफ की राशि कटौती की सुविधा एक अप्रैल 2019 से प्रभावी मानी जाएगी. इपीएफ के भुगतान को लेकर बैंकों में विशेष खाता भी खोला जाएगा. अधिकारियों की माने तो इसके लिए सरकार को अधिसूचना जारी करनी होगी.
आपको बता दें कि सूबे के नियोजित शिक्षकों की सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर रखा गया था. इसको लेकर औरंगाबाद, अरवल और भोजपुर के शिक्षकों ने पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. पटना हाईकोर्ट ने 17 सितंबर 2019 को अपने आदेश में सभी प्रकार के नियोजित शिक्षकों को इपीएफ का लाभ देने का निर्देश दिया था और इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कर्मचारी भविष्य निधि के पटना के क्षेत्रिय आयुक्त को दी गई थी.