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नियोजित शिक्षक मामला : सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा, पैसे का प्रबंध करना आपका काम, कल फिर होगी सुनवाई

नियोजित शिक्षक मामला : सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा, पैसे का प्रबंध करना आपका काम, कल फिर होगी सुनवाई

NEWS4NATION DESK : नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनावाई हुई। 11.54 मिनट पर शुरु हुई सुनवाई 12.50 बजे तक चली, जिसके बाद एकबार फिर सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी गई। इस मामले पर कल यानि गुरुवार को 11 बजे सुबह से सुनवाई होगी। वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट नियोजित शिक्षकों के पक्ष में दिख रहा है। आज सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा वित्तीय प्रबंधन की दुहाई की बात पर फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार बार-बार एक ही बात को न दोहराए। वित्तिय प्रबंधन करना राज्य सरकार का काम है। 

बताते चलें कि मंगलवार को इस मामले में केवल 12 मिनट ही सुनवाई हो पाई थी। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने को लेकर अपने हाथ खड़ कर दिए हैं। कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि सरकार की ओर से आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए कहा गया है कि सरकार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं हैं कि नियोजित शिक्षकों को अधिक वेतन दे सके।

गौरतलब है कि राज्य के 3.56 लाख नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन के मामले को लेकर न्यायधीश एएम सप्रे और यूयू ललित की खंडपीठ में सुनवाई चल रही है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील दिनेश द्विवेदी ने पक्ष रखते हुए कहा था कि राज्य सरकार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि इन शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन दे सके। अगर इन शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया तो स्कूलों को बंद करना पड़ जाएगा। लिहाजा राज्य सरकार इन शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने में सक्षम नहीं है। राज्य सरकार ने कहा था कि जिन लोगों की तुलना की जा रही है वो पुराने टाइम के कैडर शिक्षक है, इसलिए उनके साथ इनकी तुलना नहीं की जा सकती।

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