पटना की मेयर सीता साहू व अन्य ने राज्य सरकार द्वारा बिहार नगरपालिका( संशोधन) कानून,2024 में हुए संशोधन की पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर चुनौती दी है।24 जुलाई,2024 को राज्य सरकार ने इस कानून के कई प्रावधानों में संशोधन किया। याचिकाकर्ता की अधिवक्ता मयूरी ने बताया कि इसके तहत बहुत सारे अधिकार नगरपालिका से ले कर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को दे दिया गया है।इससे नगरपालिका के अधिकार में कटौती किये जाने से कामकाज बुरी तरह प्रभावित होगा। इस याचिका में इस संशोधन में विभिन्न प्रावधानों को रद्द करने की मांग की है,ताकि स्थानीय निकाय प्रभावी तरीके से कार्य कर सके।
अधिवक्ता मयूरी ने बताया कि राज्य स्थानीय निकाय शासन के कार्यो व शक्तियों में राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे हस्तक्षेप को रोके जाने की मांग की है।उन्होंने राज्य सरकार से स्थानीय निकाय शासन को तकनीकी व प्रबंधकीय सहायता की मांग की है,ताकि वे प्रभावी तरीके से अपना कार्य कर सके। याचिका में ये भी बताया गया कि बहुत से राज्यों में स्थानीय निकाय शासन के शक्तियों व कार्यो में कटौती कर उन्हें कमजोर किया गया है।ये बताया गया कि स्थानीय निकाय शासन में मुख्यतः दो कमियां है।
एक तो स्थानीय निकाय शासन के अधिकारियों व कर्मचारियों पर सीधे तौर पर चुने गये जन प्रतिनिधियों का कोई नियंत्रण नहीं होता है।इनके नियुक्तियों, स्थानांतरण व पदस्थापन पर राज्य सरकार के विभाग का नियंत्रण होता है । इन संशोधनों के माध्यम से इनकी नियुक्ति,स्थानांतरण व पदस्थापन का अधिकार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को प्राप्त हो गया है।जन प्रतिनिधियों का इसमें कोई दखल नहीं है।इस मामलें पर शीघ्र सुनवाई होने की संभावना हैं ।