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मुकेश सहनी की 'बर्खास्तगी' की अधिसूचना जारी, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 'मंत्री' पद से हटाया गया,जानें....

मुकेश सहनी की 'बर्खास्तगी' की अधिसूचना जारी, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 'मंत्री' पद से हटाया गया,जानें....

पटनाः मुकेश सहनी मंत्री पद से बर्खास्त कर दिए गए। रविवार की शाम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटाने की सिफारिश की थी. सीएम नीतीश ने राज्यपाल फागू चौहान से पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी को उनके पद से हटाने की अनुशंसा की थी. राज्यपाल ने सीएम नीतीश की सिफारिश मान ली और सहनी को नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल से छुट्टी कर दी गई। कैबिनेट सचिवालय ने आज इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। 

कैबिनेट सचिवालय ने जारी की अधिसूचना

कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी की गई है। कैबिनेट सचिवालय के पत्र में कहा गया है कि मुकेश सहनी 27 मार्च से मंत्री व मत्रिपरिषद के सदस्य नहीं रहे। संविधान के अनुच्छेद 164 (1) के तहत मुकेश सहनी को मंत्री पद से बर्खास्त किया गया है।

 बता दें, बीते बुधवार को मुकेश सहनी के तीनों विधायकों ने उनका साथ छोड़ कर बीजेपी का दामन थाम लिया था. राजू सिंह, सवर्णा सिंह और मिश्री लाल यादव ने दल बदल कानून के तहत पार्टी छोड़ कर बीजेपी में शामिल होने और विधानसभा में वीआईपी का विलय बीजेपी में कराने का पत्र विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को सौंपा था.जिसके बाद स्पीकर ने बीजेपी में शामिल होने की मान्यता दे दी। बीजेपी ने सीएम नीतीश से मुकेश सहनी के एनडीए में नहीं होने की बात कही। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटाने को लेकर राज्यपाल से सिफारिश कर दी। 

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