अब बिहार के कोचिंग संस्थानों के निबंधन के लिए ऑनलाइन पोर्टल का होगा निर्माण, इन दस्तावेजों की होगी जरुरत
PATNA: देश की राजधानी दिल्ली में बीते दिन हुए कोचिंग हादसे के बाद सभी राज्यों के प्रसाशन हरकत में है। इसी कड़ी में पटना जिला प्रशासन भी सख्ती कोचिंग संस्थानों की जांच कर रही है। पटना डीएम ने बीते दिन अधिकारियों और कुछ अहम कोचिंग संस्थापकों के साथ अहम बैठक भी की थी। वहीं अब जिला प्रशासन की और से नया निर्देश दिया गया है। इसके अनुसार अब सभी कोचिंग संस्थानों के ऑनलाइन निबंधन के लिए पोर्टल विकसित किया जाएगा।
जिला प्रशासन द्वारा कोचिंग के निबंधन के लिए अगस्त के अंत तक पोर्टल तैयार कर लिया जाएगा। पोर्टल विकसित हो जाने के बाद जिला के सभी कोचिंग संचालक पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन, निबंधन के साथ-साथ निबंधन और आवेदन के शुल्क की ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा भी दी जायेगी। निजी कोचिंग संचालकों को निबंधन के लिए पांच हजार और नवीनीकरण के लिए 3 हजार का भुगतान करना होगा।
आवेदन फार्म में 10 कॉलम होगें जिसे भरना अनिर्वाय होगा। पोर्टल में आवेदक से अग्निशमन विभाग द्वारा जारी किए गये एनओसी, मकान मालिक से रेंट एग्ररीमेंट के कागजात ,प्रोस्पेकटस और सिलेबल की प्रति, शिक्षकों के शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बच्चों की संख्या सहित बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम के तहत बुनियादी सुविधाओं की पूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
इस बाबत में जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि कोंचिग में चल रही गतिविधि और सुरक्षा मानकों को लेकर जिला शिक्षा कार्यलय स्तर पर प्रत्येक सप्ताह समीक्षा बैठक की जायेगी। बता दें कि दिल्ली की राव कोचिंग हादसे के बाद पटना जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। जिला प्रशासन द्वारा पटना के शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक के सभी कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है।
सदर एसडीओ श्रीकांत कुण्डलिक पटना के सभी कोचिंग संस्थान में औचक निरीक्षण कर कोचिंग संचालकों द्वारा अपनाए जा रहे सुरक्षा मानको को देख रहे हैं। जिस कोचिंग संस्थान में किसी भी प्रकार की खामी मिलती है तुरंत उस संस्थानों पर कार्रवाई का आदेश देते हैं।