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बिहार सरकार अब ओला और उबर पर करेगी नियंत्रण, नियमावली तैयार

बिहार सरकार अब ओला और उबर पर करेगी नियंत्रण, नियमावली तैयार

N4N Desk: ओला और उबेर जैसे प्राइवेट एजेंसी को अब सरकार के परिचालन नियमावली के अंदर ही काम करना होगा। परिवहन विभाग ने नियमावली तैयार कर अधिसूचना जारी कर दी है। एक महीने के बाद ये नियमावली लागू ही जायेगा। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि इस पहल से जनता को एक क्लिक पर अधिकृत एजेंसियों की सेवा उपलब्ध हो जाएगी।

जनता इस एजेंसियों के मनमानी की शिकार ना हो  सरकार ने ये कदम उठाए है. अब परिवहन विभाग अपने नियंत्रण में सेवा उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों को कई सुविधाएं प्रदान करेगा। अब एजेंसियों को परिवहन विभाग से लइसेंस लेना होगा, तभी वे अपनी सेवाएं दे सकते हैं. सेवा का लाभ उठाने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर एप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद वहां अपना नाम और नंबर देकर खुद को रजिस्टर्ड कराना होगा।

मोबाइल एप के जरिए टैक्सी या कैब की सुविधा देने वाली एजेंसियों के लिए शर्तें तय कर दी गई है। जिन एजेंसियों के पास छोटे वाहन अधिक है उन्हें इस नियमावली के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी।

स्थानीय ऑपरेटर को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि गड़बड़ी की स्थिति में आसानी उसकी पहचान की जाए। 50 से अधिक टैक्सी वाली एजेंसियों को प्राथमिकता मिलेगी। टैक्सियों में जीपीएस लगाना अनिवार्य होगा। वाहनों का फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी होगा। मोबाइल एप पर सुविधा देने वाली एजेंसियों को लाइसेंस मिलेगा।

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