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अब अपनी मर्जी से नगर क्षेत्र के किसी भी जमीन को लीज पर नहीं दे सकेंगे नगर निकाय, राज्य सरकार ने कहा बिना हमारी अनुमति के नहीं कर सकते ऐसा

अब अपनी मर्जी से नगर क्षेत्र के किसी भी जमीन को लीज पर नहीं दे सकेंगे नगर निकाय, राज्य सरकार ने कहा बिना हमारी अनुमति के नहीं कर सकते ऐसा

PATNA : नगर निकाय स्वायत संस्था है, जो अपने फैसले खुद ले सकती है। जिसमें नगर क्षेत्र में स्थित जमीन को लीज पर देने का अधिकार शामिल है। लेकिन, अब सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया है। जिसके बाद पटना नगर निगम समेत राज्यभर के नगर निकायों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली जमीन का मनमाना उपयोग करने पर रोक लगा दी गई है। अब किसी भी जमीन को किराया या लीज पर देने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी।  अभी तक इस निर्देश का पालन किसी नगर निकाय द्वारा नहीं किया जा रहा है। विभाग के इस फरमान से पटना नगर निगम की कई परियोजनाएं फंस गई हैं। 

इस संबंध में नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को पत्र जारी किया है। दूसरा रिमांइडर लेटर भी जारी किया गया है। पत्र में नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा 104 के प्रावधानों का हवाला दिया गया है।इसके तहत नगरपालिका के अधीनस्थ किसी संपत्ति को भाड़ा, किराया, आवंटन अथवा लीज पर देने से पहले राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की अनिवार्यता है।  सशक्त स्थायी समिति के सदस्य डॉ. आशीष कुमार सिंहा ने बताया कि नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा 104 के प्रावधानों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

इन निर्माण को पूरा करना होगा मुश्किल

वेंडिंग जोन : पटना में सड़क किनारे लगनेवाले दुकानों के लिए करीब 30 जगहों पर वेंडिंग बनाने की योजना है। एक-दो जगहों को छोड़कर कहीं भी इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया जा सका है। अब कहीं भी वेंडिंग जोन बनाने से पहले नगर विकास विभाग से अनुमति लेनी होगी। 

मॉल निर्माण : नगर निगम ने तीन जगहों पर पीपीपी मोड पर मॉल बनाने की योजना बनाई है। इसपर करीब 220 करोड़ खर्च होंगे। ये मॉल राजेंद्रनगर मोड़ के पास, मछुआ टोली के पास और भंवर पोखर पार्क के आसपास बनने हैं। लेकिन अब इसके लिए भी जमीन मिलना आसान नहीं होगा।

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