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पटना के सभी थानों में होंगे अब दो थानाध्यक्ष, डीजीपी भट्टी के आदेश पर हुआ बड़ा बदलाव, जानिए कैसे काम करेगी पुलिस

पटना के सभी थानों में होंगे अब दो थानाध्यक्ष, डीजीपी भट्टी के आदेश पर हुआ बड़ा बदलाव, जानिए कैसे काम करेगी पुलिस

पटना. पुलिस को जवाबदेह और उत्तरदायी बनाने के मकसद से पटना पुलिस ने अब जिले के सभी थानों में दो थानाध्यक्षों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है. पटना एसएसपी राजीव मिश्र ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पटना पुलिस ने पारदर्शिता एवं पुलिस को उत्तरदायी बनाने हेतु पुलिस महानिदेशक बिहार के आदेश अनुसार कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं. इसमें पटना के सभी थानों में अतिरिक्त थानाध्यक्षों की बहाली होगी.

उन्होंने कहा कि थानाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अतिरिक्त थानाध्यक्ष ही थानाध्यक्ष के सभी उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे. इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति अपना आवेदन लेकर थाने में आता है तो सभी थानाध्यक्ष अनिवार्य रूप से उसको आवेदन की प्राप्ति उपलब्ध कराएंगे. यदि आवेदक द्वारा दिए गए आवेदन पर प्राथमिकी अंकित की जाती है तो उस प्राथमिकी की प्रति भी निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी. एसएसपी ने बताया कि यदि किसी कारण बस थानाध्यक्ष को यह लगता है कि आवेदन पर प्राथमिकी तत्काल अंकित करना उचित नहीं है तो इस संबंध में आवेदक को अवगत कराते हुए विधि द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्णय लिया जाएगा. साथ ही इस संबंध में आवेदक को सूचित किया जाएगा.

दरअसल, बिहार के थानों को लेकर कई बार ऐसी शिकायत मिलती थी कि थानाध्यक्ष की अनुपस्थिति के कारण मामले में त्वरित संज्ञान नहीं लिया गया. इस वजह से पुलिस का काम भी प्रभावित होता था. वहीं आम लोगों की शिकायतों का ससमय निपटान भी नहीं होता है. इसी कारण बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने पिछले दिनों पुलिस को जनहितकारी बनाने के लिए थानों में दो एसएचओ की नियुक्ति की बात कही थी. 

डीजीपी के आदेश के अनुसार अब पटना जिले में इसकी शुरुआत हुई है. पटना के थानों में अब दो थानाध्यक्ष होंगें. अगर मुख्य थानाध्यक्ष उपलब्ध नहीं रहते हैं तो उस स्थिति में अतिरिक्त थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी. अतिरिक्त थानाध्यक्ष ही उस समय थाने से जुड़े सभी मामलों को देखेंगे. 


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