अब थानों में नहीं कर सकेंगे थानाध्यक्ष के नहीं होने का बहाना, डीजीपी ने कर दी ऐसी व्यवस्था

अब थानों में नहीं कर सकेंगे थानाध्यक्ष के नहीं होने का बहाना, डीजीपी ने कर दी ऐसी व्यवस्था

PATNA : थानों में किसी मामले की शिकायत करने जाने पर अक्सर यह सुनने को मिलता है कि थानाध्यक्ष नहीं है, बाद में आएं। जिसके कारण कई बार समय पर केस दर्ज नहीं हो पाता है। थानों में हर दिन होनेवाली ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस मुख्यालय ने बड़ा निर्णय लिया है। अब थानों में एक थानाध्यक्ष की जगह दो थानाध्यक्ष होंगे। ताकि एक की अनुपस्थिति में दूसरे थानाध्यक्ष जिम्मेदारी संभाल सकें। 

फिलहाल, यह व्यवस्था पटना जिले के सभी थानों से शुरू की जा रही है। पटना एसएसपी ने बताया कि हर थाने में एक एडीशनल आरएस भट्टी ने निर्देश पर यह व्यवस्था की जा रही है। जिससे लोगों को थाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

एफआईआर की मिलेगी कॉपी

पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि सभी थानों को निर्देश दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति आवेदन लेकर आता है तो उसे आवेदन की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही अगर आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो आवेदक को प्राथमिकी की प्रति आवेदक को निःशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी मामले में लगता है कि तत्काल प्राथमिकी संभव नहीं है तो थानाध्यक्ष आवेदक को इसकी पूरी वजह बताएंगे कि उनके आवेदन पर कब तक प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है।


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