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ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को बड़ा झटका, जेब पर पड़ने वाली है टैक्स की मार

ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को बड़ा झटका, जेब पर पड़ने वाली है टैक्स की मार

News4nation desk- देशभर में लोग हर रोज ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं. जब कोई त्यौहार आता है तो सभी ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं. त्यौहार आते ही ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां अपनी-अपनी वेबसाइट पर भरी डिस्काउंट ऑफर में सामान बेचते हैं. पर इस बार आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना भारी महंगा पर सकता है. अब यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको पहले के मुताबिक ज्यादा टैक्स देना होगा। 

बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा टैक्स बढ़ा दिया गया है. 1 अक्टूबर से सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स  (टीसीएस) और  टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) देना होगा। दरअसल, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, पर कारोबारियों के लिए टीडीएस और टीसीएस के प्रावधान 30 सितंबर 2018 तक टाल दिया गया था। अब 18 सितंबर से टीडीएस और टीसीएस के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। टीसीएस से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वालों की कमाई का अंदाजा लग सकेगा। इससे चोरी होने की आशंका भी काफी काम हो जाएगी। 

आपको बता दें कि अप्रैल के महीने में 1.03 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ था। वहीं, अगस्त में सिर्फ 93,960 करोड़ का कलेक्शन हुआ, जो 2018-19 में सबसे कम है। टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए टीसीएस और टीडीएस देना होगा। अब केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) के अनुसार, अधिसूचित कंपनियों को 2.5 लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के भुगतान पर एक फीसदी टीडीएस काटना जरूरी होगा।वहीं, राज्य कानूनों के तहत राज्य एक फीसदी टीडीएस वसूल करेगी। 

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