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विरोधियों को लगा झटका! सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर केंद्र को हाईकोर्ट से मिली राहत, निर्माण पर रोक लगाने की याचिका खारिज

विरोधियों को लगा झटका! सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर केंद्र को हाईकोर्ट से मिली राहत, निर्माण पर रोक लगाने की याचिका खारिज

NEW DELHI : देश की राजधानी में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा के निर्माण पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी गई है। सोमवार को मामले में हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने न सिर्फ याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया, बल्कि याचिका दायर करनेवाले पर भी एक लाख का जुर्माना लगाया है।

केंद्र ने कहा था - प्रोजेक्ट को लटकाने की कोशिश

 इससे पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर किया था। इसमें केंद्र ने याचिका खारिज करने और याचिकाकर्ता पर हर्जाना लगाने की मांग की थी। केंद्र ने कहा था कि प्रोजेक्ट का काम रोकने के लिए जनहित का बहाना बनाया गया है। याचिका कानूनी प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग है। यह इस प्रोजेक्ट को लटकाने का एक और प्रयास है।

कोरोना गाइडलाइन का हो रहा पालन

अपने हलफनामे में केंद्र ने बताया था कि डीडीएमए (दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) ने 19 अप्रैल 2021 को एक आदेश जारी किया था। इसके मुताबिक, कर्फ्यू काल में उन जगहों पर निर्माण कार्य जारी रखा जा सकता है, जहां मजदूर उसी साइट पर रह रहे हों। यहां 19 अप्रैल से यहां 400 मजदूर काम कर रहे थे। फिलहाल 250 मजदूर काम कर रहे हैं। वे वहीं रह रहे हैं।

बता दें कि पिछले कोरोना महामारी के दौरान नई दिल्ली में बन रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण पर रोक लगाने को लेकर विपक्ष द्वारा लगातार मांग की जा रही थी। विपक्ष ने इस महामारी के दौरान पैसों की बर्बादी करार दिया था। वहीं सोशल मीडिया पर भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोकने के लिए जमकर अभियान चलाया गया था, जिसे अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद बड़ा झटका लगा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का कुल बजट 23 हजार करोड़ का बताया जा रहा है। जिसमें नए संसद भवन सहित सभी मंत्रालयों के नए कार्यालय, पीएम के नए आवास का निर्माण भी होना है।

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