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पटना हाईकोर्ट का आदेश...स्वास्थ्य विभाग 'क्लिनिकल इस्टैब्लिसमेंट एक्ट' को लागू करने को लेकर की गई कार्रवाई का विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे

पटना हाईकोर्ट का आदेश...स्वास्थ्य विभाग 'क्लिनिकल इस्टैब्लिसमेंट एक्ट' को लागू करने को लेकर की गई कार्रवाई का विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे

PATNA: पटना हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को राज्य में क्लिनिकल इस्टेबलिशमेंट एक्ट को लागू करने के लिए की गई कार्रवाई के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने वेटेरन फोरम द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की है। याचिकाकर्ता की अधिवक्ता रितिका रानी और सरकारी वकील प्रशांत प्रताप को सुनने के बाद ये आदेश दिया। 

बता दें  कि हाईकोर्ट ने 4 जनवरी 2021 को पारित आदेश में क्लिनिकल इस्टेबलिशमेंट एक्ट, 2010 और बिहार क्लिनिकल इस्टेबलिशमेंट रूल, 2013 के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। 

16 जनवरी 2021 को राज्य सरकार ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, जिसमें कहा गया था कि क्लिनिकल इस्टेबलिशमेंट एक्ट के कार्यान्वयन के लिए 2013 में रूल बनाए गए थे। कानूनी और अवैध पैथो लैब की सूची अपलोड की गई थी, वैध पैथोलॉजिकल लैब के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मीडिया प्रकाशन किया गया था । 

वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 23जून,2023 को होगी।

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