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पालीगंज के तत्कालीन SDPO तनवीर अहमद को कोर्ट से मिली राहत, भ्रष्टाचार के साक्ष्य के अभाव में किया दोषमुक्त

पालीगंज के तत्कालीन SDPO तनवीर अहमद को कोर्ट से मिली राहत, भ्रष्टाचार के साक्ष्य के अभाव में किया दोषमुक्त

PATNA : निगरानी कोर्ट ने पालीगंज के तत्कालीन एसडीपीओ तनवीर अहमद को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामले को बंद कर दिया है। साथ ही तनवीर अहमद को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। दरअसल ईओयू ने पालीगंज के तत्कालीन एसडीपीओ तनवीर अहमद के खिलाफ भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम के तहत पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने एक मुकदमा अक्टूबर 2021 में दर्ज किया था। 


जिसके बाद दो साल तक अनुसन्धान करने के बाद आर्थिक अपराध इकाई ने निगरानी कोर्ट में अपना प्रतिवेदन जमा कर दिया था। हालाँकि मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर अशोक कुमार झा ने तनवीर अहमद के खिलाफ के भ्रष्टाचार का कोई साक्ष्य नहीं पाया है। जिसका रिपोर्ट स्वीकार करते हुए निगरानी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी ने भ्रष्टाचार के मामले को बंद कर दिया और रिपोर्ट को रिकॉर्ड रूम में जमा करने का निर्देश दिया है।

गौरतलब है की बालू माफिया से सांठ गाँठ के आरोप में तत्कालीन एसडीपीओ तनवीर अहमद को निलंबित किया गया था। साथ ही आर्थिक अपराध इकाई ने उनके पटना और बेतिया स्थित आवास पर आवास पर छापेमारी कर आय से अधिक सम्पत्ति का मामला दर्ज किया था। 

तनवीर अहमद के खिलाफ भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम के तहत पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने एक मुकदमा अक्टूबर 2021 में दर्ज किया था। दावा किया गया था कि अहमद ने आय से एक करोड़ रुपये की अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित की है। 


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