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शिक्षा विभाग के रास्ते पर पंचायती राज विभाग, 30 दिन पंचायत से अनुपस्थित रहे मुखिया तो छीन जाएगी कुर्सी, नियमों में बदलाव को मिली मंजूरी

शिक्षा विभाग के रास्ते पर पंचायती राज विभाग, 30 दिन पंचायत से अनुपस्थित रहे मुखिया तो छीन जाएगी कुर्सी, नियमों में बदलाव को मिली मंजूरी

PATNA : बिहार में शिक्षा विभाग रोज नए नए नियमों बना रही  है। जिसके कारण अनुपस्थित रहनेवाले शिक्षकों से लेकर छात्रों में परेशानी बनी हुई है। अब शिक्षा विभाग के रास्ते पर बिहार का पंचायती राज विभाग भी चल पड़ा है। विभाग ने नया नियम बनाया है, जिसके अनुसार अगर मुखिया 30 दिनों से अधिक समय तक पंचायत से अनुपस्थित रहे तो उनके बदले उपमुखिया स्वत कार्यभार संभाल लेंगे। 

एससीएस ने जारी किया आदेश

मामले में एसीएस द्वारा सभी जिला पदाधिकारी एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि चूंकि मुखिया ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं। और ग्राम पंचायत की कार्यपालिका एवं वित्तीय प्रशासन की जिम्मेवारी मुखिया के पास होती है, इसलिए यह पद महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में अब तय किया है कि 31 वें दिन उपमुखिया मुखिया का स्वत प्रभार ग्रहण कर लेगा।

क्या है आदेश में

जारी आदेश के अनुसार कार्यपालक पदाधिकारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को इसकी सूचना देंगे। इसके बाद जिला पंचायती राज पदाधिकारी उपमुखिया के वित्तीय लेन-देन के लिए डोंगल बनाएंगे। अगर कोई आरोपित मुखिया फरार हो और जमानत लेकर 30 दिनों के भीतर वापस आ जाए तो उसे फरार नहीं माना जाएगा। उपमुखिया तभी तक दायित्व का निर्वहन करेंगे जब तक मुखिया वापस काम शुरू न कर दें। मुखिया के काम शुरू करते ही उपमुखिया के अधिकार स्वत समाप्त हो जाएंगे।

पहले 60 दिन था 

बता दें पहले के नियमों में यह अवधि 60 दिन थी। लेकिन अब इसे घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। पंचायती राज विभाग के इस आदेश के बाद अब मुखियाओं की परेशानी बढ़ने वाली है। बता दें कि लंबे समय से मुखिया प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर विचार करने की जगह उनके अधिकार में ही कटौती कर दी गई है।


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