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बड़ी खबरः पाटलिपुत्र बिल्डर्स के मालिक अनिल सिंह की 2.62 करोड़ की संपत्ति कुर्क, ED का एक्शन

बड़ी खबरः पाटलिपुत्र बिल्डर्स के मालिक अनिल सिंह की 2.62 करोड़ की संपत्ति कुर्क, ED का एक्शन

PATNA: प्रवर्तन निदेशालय  ने पटना के एक बड़े बिल्डर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पाटलिपुत्र बिल्डर के मालिक अनिल सिंह की 2 संपत्ति को ईडी ने कुर्क किया है। बिल्डर की 2.62 करोड़ की संपत्ति जो  रांचीमें है उसे पीएमएलए के प्रावधानों के तहत कुर्क किया गया है। पीएमएलए के 25 जुलाई को संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था। 

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कोतवाली  थाना पटना और आलमगंज थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच की गई। जांच के दौरान, पीएमएलए, 2002 के तहत की जा रही जांच में चार्जशीट दाखिल की गई। इस संबंध में, कोतवाली थाना पटना एफआईआर संख्या 316/14 दिनांक 21.05.2014 का आरोप पत्र 31 दिसंबर 2019 को दायर किया गया था।

बिल्डर अनिल कुमार कई अन्य कंपनियों के प्रबंध निदेशक होने के नाते, धोखाधड़ी जैसे अपराधों के कमीशन में शामिल होकर विभिन्न घर खरीदारों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिल्डर पर धोखाधड़ी, बेईमानी और जनता का पैसा हड़पने की बात प्रमाणित हुई। उन पर आईपीसी के तहत जबरन वसूली, हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ दायर विभिन्न अन्य प्राथमिकी / चार्जशीट में भी आरोप लगाया गया है। अनिल कुमार उर्फ अनिल कुमार सिंह ने रुपये की राशि का गबन किया।

बिल्डर ने  "द न्यूजपेपर्स एंड पब्लिकेशन्स लिमिटेड" के कर्मचारियों को देय 9,47,18,011.59 रू को अपनी कंपनी पाटलिपुत्र बिल्डर्स लिमिटेड के नाम पर संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए उपयोग किया। जांच के दौरान अनिल कुमार उर्फ अनिल कुमार सिंह पूरी तरह से असहयोगात्मक रवैया अपनाये। वह जानबूझकर पीएमएलए के तहत जारी समन से बच रहे थे. जिस वजह से जांच में देरी हो रही थी। जांच के लिए उपस्थित न होना और मांगे गए दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना स्पष्ट रूप से उसके दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शा रहा था।

इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्य संदिग्ध अनिल कुमार उर्फ अनिल कुमार सिंह को 7 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया था. उनके द्वारा बैंक खातों और उनकी कंपनी पाटलिपुत्र बिल्डर्स लिमिटेड और उसकी अन्य समूह कंपनियों के बैंक खातों में 9,99,33,585/- रुपये की भारी नकदी जमा की गई। नकदी में उत्पन्न अपराध की आय को उनकी कंपनी के नाम पर संपत्तियों के अधिग्रहण और बैंकिंग चैनलों के उपयोग के माध्यम से दागी धन की व्हाइट मनी के रूप में परिणत किया।  

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