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बिहार में 14 दिसंबर से प्लास्टिक के कैरी बैग पर प्रतिबंध, पकड़े जाने पर लगेगा 5 हजार का जुर्माना

बिहार में 14 दिसंबर से प्लास्टिक के कैरी बैग पर प्रतिबंध, पकड़े जाने पर लगेगा 5 हजार का जुर्माना

PATNA : बिहार में प्लास्टिक के कैरी बैग का इस्तेमाल किया तो लगेगा जुर्माना। जी हां, 14 दिसंबर से प्लास्टिक कैरी बैगों के इस्तेमाल और क्रय-विक्रय पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग जायेगा। ऐसे में सरकार की ओर से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। प्लास्टिक कैरी बैगों को जब्त करने के लिए सिटी स्क्वॉड टास्क फोर्स का गठन किया गया है।  

टास्क फोर्स में शामिल जवान पटना शहर की विभिन्न दुकानों, भोजशालाओं, सब्जी मार्केट तथा वाणिज्यिक दुकानों में औचक निरीक्षण करेंगे। पटना के डीएम कुमार रवि ने बताया कि 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक के कैरी बैग जब्त किए जाएंगे। अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के अनुसार लेबल या मार्क नहीं किए जाने वाले उत्पादों को जब्त करने का प्रावधान है। सामान खरीदकर ले जाने वाले भी दंड के भागी होंगे। 

प्लास्टिक कैरी बैगों के उत्पादन, वितरण, व्यवसाय, भंडारण व विक्रय करने पर पहली बार 2 हजार रुपये, दूसरी बार 3 हजार तथा प्रत्येक बार दुहराए जाने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा। वणिज्यिक उपयोगकर्ता के लिए जुर्माने की राशि अलग है। प्रथम बार पकड़े जाने पर 1500 रुपये, दूसरे बार में 2500 रुपये तथा प्रत्येक बार दुहराए जाने पर 3500 रुपये जुर्माना लगाया जायेगा। 

घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए जुर्माने की राशि काफी कम है। पहली बार में 100 रुपये, दूसरी बार में 200 रुपये तथा हर बार दुहराए जाने पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जायेगा। मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या ऐसी ही वस्तु या प्लास्टिक शीट से बने कवर बिना मार्क नहीं रहने पर प्रथम बार में दो हजार रुपये, द्वितीय बार में तीन हजार रुपये तथा प्रत्येक बार दुहराए जाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जायेगा। प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में जलाने पर प्रथम बार में दो हजार रुपये, द्वितीय बार में तीन हजार रुपये तथा प्रत्येक बार दुहराए जाने पर पांच हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। 

सार्वजनिक स्थानों, पार्क, नाला, पुरातात्विक स्थलों तथा अन्य प्रतिबंधित स्थानों में प्लास्टिक अपशिष्ट को फैलाने पर प्रथम बार में एक हजार रुपये, द्वितीय बार में 1500 रुपये तथा प्रत्येक बार दुहराए जाने पर दो हजार रुपये जुर्माना किया जायेगा। सभी विद्यालयों, कॉलेजों, सब्जी मंडी, सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों, धर्मस्थलों, नदी घाटों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पतालों आदि जगहों पर पोस्टर, होर्डिंग, बैनर लगाकर लोगों को जागरुक किया जा रहा है। इस संबंध में जनता को जागरुक बनाने के उद्देश्य से नगर निगम के चारों अंचलों और निकाय में वाहन द्वारा लाउड स्पीकर से प्रचारित किया जा रहा है।  


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