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पटना डीएम और एसएसपी ने मुहर्रम को लेकर की बैठक, अधिकारियों को दिए कई निर्देश

पटना डीएम और एसएसपी ने मुहर्रम को लेकर की बैठक, अधिकारियों को दिए कई निर्देश

PATNA : जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र  शर्मा ने मुहर्रम पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन तथा विधि व्यवस्था/ शांति व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष के साथ बैठक कर सरकार द्वारा दिए गए निर्देश तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल के आलोक में संबंधित प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि मुहर्रम त्यौहार मनाने पर किसी प्रकार का रोक नहीं है। लोग अपने घरों में केवल अपने परिवार के सदस्यों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धार्मिक आयोजन कर सकते हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला पदाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष, अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि सरकार द्वारा दिए गए निर्देश तथा कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए सार्वजनिक स्थल, इमामबाड़ा, चौक चौराहे पर ताजिया /सिपर का निर्माण नहीं किया जाएगा। साथ ही इससे संबंधित किसी प्रकार के जुलूस /प्रदर्शन पर रोक रहेगा। किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र प्रदर्शन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।


जिला पदाधिकारी ने संबंधित प्रशासनिक /पुलिस पदाधिकारियों, थाना अध्यक्ष को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र के लोगों /अखाड़ा के आयोजकों को स्पष्ट मैसेज दें कि ताजिया/ सिपर सार्वजनिक स्थल या इमामबाड़ा पर नहीं बनाया जाएगा। कर्बला में किसी प्रकार का सार्वजनिक आयोजन /कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा तथा लोगों का जमावड़ा नहीं होगा। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर के शांति समिति के सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें सरकार तथा जिला प्रशासन के निर्णय से अवगत करा दे।

सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सोशल मीडिया यथा ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर किसी प्रकार का आपत्तिजनक मैसेज, फोटो, अफवाह अथवा संप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाला मैसेज पर पूरी तरह विजिलेंट रहते हुए संबंधित व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई करेंगे। साथ ही अफवाह फैलाने वालों असामाजिक तत्वों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने सभी थानाध्यक्ष तथा अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अवांछित तत्व, अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर धारा 107 की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें तथा इन पर अंकुश लगावे।

पटना से रंजन की रिपोर्ट 

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