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पटना गया रोड के खस्ताहाल हालत पर HC ने दो जिलों के डीएम को दिया निरीक्षण का आदेश,कहा 30 जून को रिपोर्ट के साथ पेश हों

पटना गया रोड के खस्ताहाल हालत पर HC ने दो जिलों के डीएम को दिया निरीक्षण का आदेश,कहा 30 जून को रिपोर्ट के साथ पेश हों

PATNA : पटना -गया सड़क के खस्ताहाल हालात पर हाईकोर्ट सख्त है. इस राष्ट्रीय राजमार्ग के दयनीय हालत पर हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है. निर्माण में हो रही देरी पर पटना हाईकोर्ट ने जहानाबाद और गया के डीएम को निरीक्षण करने का आदेश दिया है साथ ही यह भी कहा है कि निरीक्षण के दौरान एनएचएआई के क्षेत्रीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे और निरीक्षण रिपोर्ट 30 जून को होने वाली सुनवाई के दौरान पेश करें.


मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने गया कि सामाजिक संगठन प्रतिज्ञा संस्था व अन्य की लोकगीत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गया और पटना के डीएम को 27 जून को सड़क के मरम्मत व निर्माण कार्य का निरीक्षण करने का आदेश दिया है साथ ही एनएचएआई के क्षेत्रीय पदाधिकारी को भी निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहने का आदेश दिया है. अगली सुनवाई 30 जून को होनी है जिसमें पदाधिकारियों को निरीक्षण रिपोर्ट को भी पेश करना होगा.

वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में बताया गया है कि सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का काम लगभग समाप्त हो चुका है. कुछ जगहों पर अतिक्रमण को हटाने का काम भी जारी है .राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही अतिक्रमण से संबंधित काम पूरा कर लिया जाएगा. राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि 6 सप्ताह के भीतर हाल ही में अधिग्रहित जमीन एनएचएआई को सड़क निर्माण के लिए सौंप दी जाएगी. इस पर कोर्ट ने सरकार को अपनी बात हलफनामा के साथ पेश करने का आदेश दिया.

गौरतलब है कि पटना से गया की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है. गया धार्मिक सहित ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण शहर हैं लेकिन आने जाने में काफी समय लग जाता है क्योंकि सड़क की स्थिति बहुत खराब है लगभग 67 सालों से इसके निर्माण और मरम्मत का काम लगातार किया जा रहा है. लेकिन अपेक्षित प्रगति नहीं दिख रहा है निर्माण कार्य में लेट होने के कारण हाईकोर्ट ने इस हाइवे को मोटरेबल बनाने के लिए राज्य सरकार और एनएचआई को अपने अपने हिस्से की सड़क बने गड्ढों को भरकर सड़कों को मेंटेनेंस करने की बात भी कही.

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