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पटना हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति में फिलॉसफी विषय के रिजल्ट पर लगाई रोक, जानिए क्या है पूरा मामला

पटना हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति में फिलॉसफी विषय के रिजल्ट पर लगाई रोक, जानिए क्या है पूरा मामला

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति मामले में फिलॉसफी विषय के रिजल्ट पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने डा. सीमा प्रसाद ऊर्फ सीमा प्रसाद की रिट याचिका पर सुनवाई की। साथ ही कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। 

 

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता पूर्व में आवेदन के साथ क्रीमी लेयर रहित सर्टिफिकेट और पी एच डी सर्टिफिकेट जमा नहीं कर सकी थी, क्योंकि ये सर्टिफिकेट खो गए थे। 

बाद में 23 नवंबर, 2022 को दोनों सर्टिफिकेट याचिककर्ता द्वारा मेल के जरिये जमा कर दिया गया था। किंतु याचिकाकर्ता के पी एच डी सर्टिफिकेट पर विचार किया जा रहा है, लेकिन क्रीमी लेयर रहित सर्टिफिकेट पर विचार नहीं किया जा रहा है।

इसलिए याचिकाकर्ता को सामान्य वर्ग में मानते हुए इंटरव्यू में शामिल होने का मौका नहीं दिया गया। जबकि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस आयोग द्वारा कई उम्मीदवारों के ऐसे मामले में ढिलाई दी गई है। आयोग के अधिवक्ता ने बताया कि फिलॉसफी विषय के लिए इंटरव्यू 15 और 16 दिसंबर,2022 को हुआ था और रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। इस मामले में अगली सुनवाई आदेश की तिथि से चार सप्ताह बाद होगी।

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