PATNA : पटना हाईकोर्ट ने भोजपुर जिले में गृहरक्षकों की चयन प्रक्रिया को अधिकतम छह माह में पूरा करने का आदेश दिया है। जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने मंटू कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई की।
राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में गृह रक्षकों की नियुक्ति के लिए वर्ष 2011 में समेकित रूप से विज्ञापन प्रकाशित कर उम्मीदवारों से जिलावार आवेदन लिया था। भोजपुर जिला में वर्ष 2019 तक चयन प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। अंततः भोजपुर के तत्कालीन डी एम ने कथित रूप से मनमाने तौर से विज्ञापन को रद्द कर दिया।
इसी आदेश को रिट याचिका के जरिये चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हर्षवर्धन शिवसुन्दरम ने बताया कि कोर्ट ने भोजपुर के डी एम के इस आदेश को अवैध घोषित करते हुए इसे निरस्त कर दिया।