पटना हाईकोर्ट ने आदेश के अवहेलना पर जताई नाराजगी, पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को हाजिर होने का दिया आदेश

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को तलब किया है। जस्टिस पीबी बजन्त्री और जस्टिस अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने अधिवक्ता नवीन निकुंज एवं अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई की।
इस मामलें पर पक्ष प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता नागेन्द्र राय ने कोर्ट को बताया कि मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने नासरीगंज के बिस्किट फैक्ट्री मोड़ से न्यू मिथिला कॉलोनी वार्ड 33 के नाला व सड़क का निर्माण करने का आदेश दिया था। लेकिन दानापुर नगर परिषद ने आदेश को नजरअंदाज कर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की।
उनका बताया था कि नगर परिषद विभाग को दोषी करार दे रहा है,तो विभाग नगर परिषद को। कोर्ट ने कहा कि दो साल पूर्व दी गई आदेश को अब तक क्यों नहीं पालन किया गया। कोर्ट ने विभाग के प्रधान सचिव को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया। साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 3 अक्टूबर,2023 निर्धारित की गयी है।