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पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने पर जताई नाराजगी, डीजीपी से किया जवाब तलब, जानिए क्या है पूरा मामला

पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने पर जताई नाराजगी, डीजीपी से किया जवाब तलब, जानिए क्या है पूरा मामला

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने तीन वर्ष पूर्व पारित आदेश का पालन नहीं किये जाने पर राज्य के डीजीपी से जवाब तलब किया है। जस्टिस पी बी बजनथ्री और जस्टिस अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने चंद्रिका सिंह की ओर से दायर अवमानना वाद पर सुनवाई की।

कोर्ट ने जानना चाहा कि किन कारणों से तीन वर्ष पूर्व पारित आदेश का अबतक पालन क्यों नहीं किया है। कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट करते हुए हलफ़नामा दायर कर जवाब देने का निर्देश दिया है।  कोर्ट ने कहा कि आखिर किस वजह से अदालती आदेश का पालन नहीं किया गया।

याचिकाकर्ता  की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि लोन देने में अनियमितता किये जाने के मामले में हाईकोर्ट ने तीन वर्ष पूर्व डीजीपी सहित पीएनबी को कार्रवाई करने का आदेश दिया था। लेकिन कोई भी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं की। उनका कहना था कि नियमों के खिलाफ लोन देकर सर्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने बताया कि केस दर्ज की जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई।

वही निगरानी के सीनियर एडवोकेट अंजनी कुमार ने कोर्ट को बताया कि लोन देने में गड़बडी किये जाने की शिकायत निगरानी में नहीं किया गया था। वही डीजीपी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि गत दिनों जमुई जिला के खैरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई हैं। कोर्ट का कहना था कि 2020 से लेकर अगस्त 23 तक क्यों नहीं कार्रवाई की गई। कोर्ट इस मामले पर दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगा।

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