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पटना हाई कोर्ट ने पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण पर दिया अहम निर्देश, मांगी कार्य की प्रगति रिपोर्ट

पटना हाई कोर्ट ने पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण पर दिया अहम निर्देश, मांगी कार्य की प्रगति रिपोर्ट

पटना. पटना हाइकोर्ट में पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के मामले पर मंगलवार को सुनवाई की गई। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान फेज एक का निर्माण कार्य के प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने निर्माण कार्य में लगायी गई मशीन और मानव संसाधन का भी ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया। इससे पूर्व कोर्ट ने फेज 2 के निर्माण में आ रही बाधाओं और अतिक्रमण को राज्य सरकार शीघ्र हटाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने इसके लिए आवश्यक पुलिस बल और व्यवस्था मुहैया कराने का निर्देश सबंधित ज़िला प्रशासन को दिया है।

पिछली सुनवाई में इस राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने वाली कंपनी ने इसका निर्माण कार्य 30 जून, 2023 तक पूरा करने का अश्वासन कोर्ट को दिया था। इससे पूर्व में भी कोर्ट ने इस फेज के निर्माण में बाधा उत्पन्न होने वाले सभी अवरोधों  को तत्काल हटाने का निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिया। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के फेज दो व तीन के निर्माण में बाधा बने धार्मिक स्थलों सहित स्कूल तथा अन्य अवरोध को हटाने के लिए कोर्ट ने जहानाबाद तथा गया के डीएम एवं एसपी को दिया था।

कोर्ट ने उन्हें  को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने फेज दो के 39 किलोमीटर से 83 किलोमीटर के बीच सभी प्रकार के अतिक्रमण को तेजी से हटाने का आदेश दिया। वही फेज तीन के 83 किलोमीटर से 127 किलोमीटर के बीच के अतिक्रमण को भी हटाने का आदेश दिया। पिछली सुनवाई कोर्ट ने पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के फेज दो व तीन के निर्माण में लगी निर्माण कंपनी ने कोर्ट को बताया  कि पटना गया डोभी एनएच के निर्माण में कई जगह बाधा उत्पन्न किया जा रही है।उनका कहना था कि स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर लिया ।

कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि इस मामलें पर कई बार सुनवाई की गई हैं, लेकिन कभी भी अतिक्रमण किये जाने तथा जमीन नहीं देने की जानकारी नहीं दी गई थी.  इस मामलें पर 19 जनवरी, 2023 को फिर सुनवाई की जाएगी।


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