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पटना हाईकोर्ट ने छपरा के भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के अंगरक्षकों को दी राहत, भाई व भाभी के साथ दुर्व्यवहार के आरोप को किया ख़ारिज

पटना हाईकोर्ट ने छपरा के भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के अंगरक्षकों को दी राहत, भाई व भाभी के साथ दुर्व्यवहार के आरोप को किया ख़ारिज

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने छपरा के भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के अंगरक्षकों को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट में पुस्तैनी घर में भाई व भाभी को घुसने नहीं दिये जाने का आरोप लगा अंगरक्षकों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हाईकोर्ट में केस दायर किया गया था। दायर अर्जी पर जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने सुनवाई की। कोर्ट ने अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा सांसद के अंगरक्षकों ने आवेदक और उनकी पत्नी के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया है। किसी ने भी उनके और उनकी पत्नी की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाया है। कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया।

गौरतलब है कि भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी के भाई सेवानिवृत्त एयर कमांडर रणधीर प्रताप की ओर से आपराधिक रिट याचिका दायर कर आरोप लगाया गया कि उनके माँ के देहांत के बाद भाईयो में सम्पति को लेकर विवाद होने लगा। आवेदक ने छपरा सिविल कोर्ट में बंटवारा केस भी दायर किया है। 

उनका कहना था कि सांसद के इशारे पर उनके सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के जवान उन्हें एवं उनकी पत्नी को पुश्तैनी घर में प्रवेश करने से रोक दिये। यही नहीं जवान उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किये। इसकी शिकायत सीआरपीएफ के डीजी सहित सूबे के डीजीपी, सारण के एसपी से किया। लेकिन कही से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना था कि आपसी विवाद की जानकारी होने के बाद भी सीआरपीएफ के आला अधिकारी कुछ नहीं किये। जबकि घटना की सूचना एवं शिकायत किये जाने के बाद भी कोई कार्रवाई की गई।

उन्होंने अपने पुस्तैनी घर में प्रवेश करने एवं शांतिपूर्ण तरीके से घर में रहने की गुहार कोर्ट से लगाई। साथ ही दुर्व्यवहार करने वाले सीआरपीएफ के जवानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई थी। 

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