PATNA : पटना हाईकोर्ट ने राजधानी में निर्मित नये बस स्टैंड जाने वाली सड़क और नालों की दयनीय हालात पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता संजय कुमार टेकरीवाल की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को दो सप्ताह में बताने को कहा कि सड़क का निर्माण कार्य पूरा हुआ है या नहीं। इस मामलें पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी।
कोर्ट ने ये भी बताने को कहा कि अगर सड़क निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ,तो क्यो नहीं हुआ। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि इस सडक व नालों के निर्माण के लिए 2021 में ही 2.55 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी गयी थी। अधिवक्ता मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि धनराशि काफी पहले दे दिये जाने के बाद भी अभी सड़क और नालों के निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि ये बस स्टैंड काफी बड़ा है, जहाँ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से बसें आती है।बड़ी तादाद में यात्रीगण इस बस स्टैंड में बस पकड़ने आते है।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि इसके बावजूद इस बस स्टैंड की हालत काफी दयनीय है। यहाँ बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं। सड़कों की हालत खराब होने के कारण यात्रियों को बस स्टैंड में आने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता हैं। अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि बरसात के मौसम में बस स्टैंड में जलजमाव की भी भीषण समस्या होती है। इस कारण यात्रियों को काफी मुश्किलें होती है। जल निकासी की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण काफी समय तक जलजमाव की समस्या बरकरार रहती है।
इस मामले पर कोर्ट के समक्ष अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा व अंकिता कुमारी याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष प्रस्तुत किया। इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद की जाएगी।