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पटना हाईकोर्ट ने माँ के साथ जेलों में बंद 128 बच्चों के मामले पर की सुनवाई, शिक्षित करने की कार्रवाई का जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया निर्देश

पटना हाईकोर्ट ने माँ के साथ जेलों में बंद 128 बच्चों के मामले पर की सुनवाई, शिक्षित करने की कार्रवाई का जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया निर्देश

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने राज्य के जेलों में अपने माँ के साथ बंद एक से छह वर्ष के बच्चों को शिक्षित करने के लिए कार्रवाई करने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को दिया है। साथ ही कोर्ट ने शिक्षा विभाग के डीईओ को हरसंभव सहयोग करने का निर्देश दिया है। इस मामलें की सुनवाई चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ द्वारा की जा रही है।

कोर्ट ने राज्य के विभिन्न जेलों में अपने माँ के साथ एक से छह वर्ष के बीच बंद 103 बालक एवं 125 बालिकाओ को शिक्षित करने के कार्रवाई पर जोर दिया है। इसके पूर्व कोर्ट को बताया गया कि राज्य के जेलों में  50682 पुरूष और 2350 महिला विचाराधीन बंद हैं। जबकि 6995 पुरुष और 212 महिला सजायाफ्ता बन्द है।

सबसे ज्यादा भागलपुर महिला मंडल कारा और नवादा मंडल कारा  में 16-16, कटिहार मंडल कारा में 14, गया केंद्रीय कारा में 13, बेतिया मंडल कारा में 10, बेऊर आदर्श केंद्रीय कारा में 9, मुज्जफरपुर पूर्णिया केंद्रीय कारा व सिवान,आरा,सीतामढ़ी, जहानाबाद  मंडल कारा में 8-8, दरभंगा मंडल कारा में 7 नाबालिग अपने माँ के साथ बंद हैं।

पूरे प्रदेश के जेलों में कुल 103 बच्चे व 125 बच्चियां बंद है। कोर्ट ने कुल 228 नाबालिग को शिक्षित करने के लिए कार्रवाई करने का आदेश दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 7 दिसम्बर,2023 तय की गयी है।

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